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    Jammu Kashmir : जम्मू कश्मीर में शिक्षण संस्थान 15 जून तक बंद, बीस जिलों में वीकेंड कर्फ्यू

    By Lokesh Chandra MishraEdited By:
    Updated: Sun, 30 May 2021 08:51 PM (IST)

    जम्मू कश्मीर में कोरोना पर काबू पाने के लिए लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को हटाते हुए सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में 15 जून 2021 तक स्कूल कालेज विश्वविद्यालय कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सभी बीस जिलों में वीकेंड कर्फ्यू लागू होगा।

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    सभी 20 जिलों में वीकेंड कर्फ्यू लागू होगा जो शुक्रवार रात 8:00 बजे से सोमवार सुबह 7:00 बजे तक चलेगा।

    जम्मू, राज्य ब्यूरो : केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना पर काबू पाने के लिए लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को हटाते हुए सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में 15 जून 2021 तक स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सभी बीस जिलों में वीकेंड कर्फ्यू लागू होगा। कश्मीर के पांच जिले पुलवामा, अनंतनाग, बारामूला, बड़गाम और कुपवाड़ा जो रेड जोन में है, वहां सार्वजनिक वाहनों के चलने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इन पांच जिलों में मॉल बंद रहेंगे। इन पांच जिलों में आटो रिक्शा आड इवन सिस्टम से चलेंगे। अनलॉक के नए आदेश 31 मई से लागू होंगे।

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    जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। रात का कर्फ्यू रात 8:00 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 7:00 बजे तक रहेगा। जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में वीकेंड कर्फ्यू लागू होगा जो शुक्रवार रात 8:00 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7:00 बजे तक चलेगा। इस दौरान किसी भी तरह से लोगों की मूवमेंट पर पूरी पाबंदी रहेगी। सिर्फ जरूरी काम के लिए ही लोग बाहर निकल सकेंगे यह पूरी तरह से कोरोना कर्फ्यू ही होगा।

    आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 24 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य कार्यकारी समिति ने 31 मई 2021 से लेकर अगले आदेश तक दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव और राज्य कार्यकारी समिति के चेयरमैन बीवीआर सुब्रमण्यम की तरफ से आज रविवार को आदेश जारी किया गया।

    जम्मू कश्मीर में 15 जून 2021 तक सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी और कौशल शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। 15 जून तक कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। स्कूलों, कालेजों के स्टाफ को हाजिरी के नहीं बुलाया जा सकता है। वे अपने घरों से ही आनलाइन कक्षाएं लेंगे।विश्वविद्यालयों में रिसर्च जानलेवा थीसिस के लिए व्यक्तियों को बुलाया जा सकता है। सभी तरह की दुकानें शनिवार और रविवार को छोड़ कर वैकल्पिक दिनों में खुलेंगी और इसके लिए रोटेशन का सिस्टम संबंधित डिप्टी कमिश्नर तैयार करेंगे। बाजार और शापिंग स्थल वैकल्पिक दिनों में खुलेंगे। इंडोर मॉल में दुकानें पच्चीस फीसद तक खोली जाएगी।

    बताते चले कि जम्मू कश्मीर में कोरोना की विस्फोटक होती स्थिति को देखते हुए सभी बीस जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। मामलों में कमी आते और चिकित्सा ढांचे के मजबूत होने के बाद सरकार ने लोगों को राहत देते हुए कोरोना कर्फ्यू को वीकेंड तक सीमित कर दिया है।

    क्या है नया दिशा निर्देश में

    • जम्मू कश्मीर में सभी सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, क्लब जिम, स्पा मसाज सेंटर और पेड़ पार्क अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
    • बार्बर शॉप, सैलून पार्लर को शनिवार और रविवार छोड़कर सप्ताह में 3 दिन खोलने की इजाजत दी गई है। इसके लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट रोस्टर बनाएंगे।
    • शनिवार और रविवार को छोड़कर सभी होटल, रेस्तरां सभी दिन खुले रहेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी के लिए। बार खोलने की इजाजत नहीं है।
    •  बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कैंटीन और खाने-पीने की दुकानें सभी दिन खुली रहेंगी।
    • खिलाड़ियों को अपनी आउशटडोर स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए जाने की अनुमति होगी लेकिन इंडोर स्पोर्ट्स कांपलेक्स और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
    • शराब की दुकानें शनिवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह में 3 दिन रोटेशन के आधार पर खोली जा सकती हैं।
    • पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें मिनी बस, मेटाडोर और बसे शामिल हैं, वह 50 फीसद सीटिंग की क्षमता के साथ चल सकेंगे। टैक्सी और कैब भी चल सकेंगे। ऑटो रिक्शा थ्री व्हीलर को बिना किसी रोक-टोक के जाने की इजाजत होगी।
    • संस्कार में लोगों के जाने पर अधिकतम सीमा 20 है जबकि सामाजिक धार्मिक समारोह में मेहमानों की संख्या 25 रहेगी।
    • धार्मिक स्थल खुले रहेंगे।
    • सरकार ने 65 साल से अधिक आयु के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम बच्चों को विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी है।
    • वीकेंड कर्फ्यू के दौरान फ्रूट, सब्जी की मंडी खुली रहेंगी।
    • कर्फ्यू के दौरान सरकारी अधिकारियों को ड्यूटी पर जाने की कोई पाबंदी नहीं होगी।
    • सभी तरह के विकास और निर्माण कार्य जारी रहेंगे जिला मजिस्ट्रेट जरूरत के अनुसार पास जारी कर सकते हैं।
    • वैक्सीनेशन के अभियान को नहीं रोका जाएगा। स्थानीय मोबाइल टीमें कॉलोनियों आवासीय क्षेत्रों और कंटेनमेंट जोन में जाकर वैक्सीनेशन अभियान चला सकती हैं।
    • डिप्टी कमिश्नर या अधीनस्थ मैजिस्ट्रेट कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन को लागू नहीं कर सकते है जब तक कि उन्हें राज्य कार्यकारी समिति की मंजूरी ना मिले।
    • जम्मू कश्मीर में यात्रियों के आने पर कोई पाबंदी नहीं है चाहे वे रेल, सड़क या हवाई मार्ग से आए हालांकि उन्हें जरूरी कोविड टेस्ट करवाना होगा।
    • सरकार का थ्री टी प्रोटोकॉल टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटिंग पर जो रहेगा और इसे मजबूत बनाया जाएगा डिविजन कमिश्नर इसकी निगरानी करेंगे और सभी जिलों में यह अभियान चलाए जाएंगे कोशिश की जाएगी कि 70 फीसद से अधिक टेस्ट किए जाएं।
    • कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा।
    • प्राइवेट अस्पतालों, क्लीनिक, नर्सिंग हाेम की सेवाएं जारी रहेगी।
    • सभी कमर्शियल कोरियर सर्विस जारी रहेंगे।
    • कृषि, बागवानी, पशुपालन से संबंधित गतिविधियां जारी रहेंगी।
    • प्राइवेट कार्यालय 100 फीसद स्टाफ की क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं।
    • रेड जोन घोषित किए गए जिलों में सार्वजनिक वाहन नहीं चलेंगे मगर रेड जिलों के बीच एसआरटीसी की बसें पचास फीसद सीटिंग क्षमता के साथ चल सकती हैं।