जम्मू-कश्मीर में ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई, 8 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस रद; 75 के निलंबित
जम्मू-कश्मीर में जन सुरक्षा और नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए ड्रग और फूड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन ने बड़ा अभियान चलाया। नियमों का उल्लंघन करने पर आठ दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं जबकि 75 के निलंबित किए गए। विभिन्न जिलों में औचक निरीक्षण किए गए जहां रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखने और कम्प्यूटरीकृत बिलिंग प्रणाली न अपनाने के कारण यह कार्रवाई हुई।

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और औषधीय दवाओं के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए डग और फूड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन ने बड़ा अभियान चलाया है। इसके तहत विभिन्न जिलों में नियमों का उल्लंघन करने पर आठ दुकानों के लाइसेंस रद कर दिए हैं जबकि 75 अन्य के लाइसेंस निलंबित किए हैं।
इस अभियान के दौरान ड्रग और फूड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन के अधिकारियों ने जम्मू और कश्मीर के विभिन्न जिलों में विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण करने वालों ने आदत डालने वाली दवाओं के बिक्री रिकॉर्ड न रखने और बिक्री रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए बिलिंग की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली न अपनाने के कारण आठ फार्मेसियों के दवा बेचने के लाइसेंस रद कर दिए।
इनमें मैसर्स आतिर एंटरप्राइजेज गंजीवाड़ा अनंतनाग, मैसर्स अल मेहदी मेडिकेट, मैसर्स शहजर फार्मेसी बडगाम, मैसर्स मेडिसिटी फार्मेसी चडूरा, मैसर्स न्यू भट मेडिकेट चडूरा, मैसर्स डार मेडिकेट काजीपोरा चडूरा, बडगाम, मैसर्स फार्मा प्लस मेडिकेयर नियर जारा डायग्नोस्टिक लैब खेओरा राजौरी और मैसर्स हैप्पी सैनी मेडिकल हाल हरिया चक मढ़ीन शामिल हैं।
इसके अलावा बिक्री रिकॉर्ड न रखने और अनुचित भंडारण स्थितियों के कारण 75 खुदरा बिक्री प्रतिष्ठानों के संचालन को मौके पर ही प्रतिबंधित कर दिया गया। इनमें जम्मू, राजौरी और अनंतनाग में 9-9, कुपवाड़ा और बडगाम जिलों में 6-6, उधमपुर और कुलगाम में 5-5, पुलवामा में चार, कठुआ, सांबा, रामबन, डोडा, बारामुला और शोपियां जिलों में 3-3, पुंछ जिले में 2, कठुआ, रामबन, रियासी, किश्तवाड़, श्रीनगर और गांदरबल में एक-एक शामिल हैं।
इसी प्रकार विभिन्न श्रेणियों के 500 से अधिक औषधियों के वैधानिक नमूने उनकी क्षमता और शुद्धता के निर्धारण के लिए एकत्र किए गए। इन नमूनों को उनकी गुणवत्ता मानकों का पता लगाने के लिए कानूनी राय लेने के लिए जम्मू-कश्मीर स्थित औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को भेजा गया।
इसके अलावा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत संगठन के नियामक अधिकारियों द्वारा आपूर्ति श्रृंखला से 84348 रुपये मूल्य की दवाओं के स्टॉक को भी जब्त कर लिया गया है। जम्मू-कश्मीर की ड्रग कंट्रोलर लोतिका खजूरिया ने सभी से नियमों का पालन करने को कहा है।

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