डोडा पीड़ित परिवार को 9 साल बाद मिला न्याय, जमीन विवाद में महिला की हत्या के मामले में 3 दोषी करार
जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में 9 साल पहले जमीन विवाद में एक महिला की हत्या के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद विशेष अदालत ने सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाया, जिससे पीड़ित परिवार को आखिरकार न्याय मिला है।

अदालत के इस फैसले से परिवार को राहत मिली है।
डिजिटल डेस्क, जागरण, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के जिला डोडा की एक स्थानीय अदालत ने 2016 में एक महिला की हत्या के मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराया है।
एक दशक से भी ज़्यादा समय पहले डोडा जिले के भद्रवाह इलाके में जमीन विवाद के बाद एक विरोधी गुट ने हमला कर शकुंतला देवी की हत्या कर दी थी। इस हमले में उनके पति नेहाल चंद और बेटे चैन सिंह घायल हो गए थे।
पुलिस प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि पुलिस ने भद्रवाह पुलिस स्टेशन में दर्ज हत्या के मामले में तीन आरोपियों संजय कुमार, राम कुमार और मुकेश कुमार को दोषसिद्धि और कारावास दिलाने में सफलता हासिल की है।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने भद्रवाह के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष आरोपपत्र दाखिल कर दिया था। करीब 9 साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल गया। अदालत ने अपना फैसला सुनाया और संजय और राम को 10-10 साल जबकि मुकेश कुमार को दो साल कारावास की सजा सुनाई।
मुख्य अभियोजन अधिकारी (सीपीओ) केके भंद्राल ने राज्य की ओर से मामले की पैरवी की और दोषसिद्धि सुनिश्चित की।

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