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    प्राकृतिक आपदा के बाद जम्मू-कश्मीर को केंद्र से बड़ी राहत; मनरेगा का बढ़ाया कार्यदिवस, 50 दिन अतिरिक्त रोजगार

    Updated: Sat, 22 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में प्राकृतिक आपदा के बाद केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने का फैसला किया है। इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता मिलेगी। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा।

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    जम्मू-कश्मीर में मनरेगा के तहत कार्यदिवस की संख्या हुई 150। सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत जम्मू-कश्मीर में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कार्यदिवस 100 से बढ़ाकर 150 कर दिए हैं। यह प्राकृतिक आपदा के कारण सैकड़ों पंचायतों को बाढ़ प्रभावित घोषित किए जाने के बाद हुआ है।

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    उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के लिए मनरेगा के तहत कार्यदिवसों में वृद्धि को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया।

    उपराज्यपाल कार्यालय पर एक पोस्ट में लिखा गया है कि मैं प्राकृतिक आपदा से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए जम्मू-कश्मीर के लिए मनरेगा के तहत प्रदान किए जाने वाले कार्यदिवसों की संख्या बढ़ाकर 150 दिन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभारी हूं।

    पोस्ट में आगे लिखा है कि जम्मू.कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की 1962 पंचायतों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया था और इससे आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

    भारत सरकार से विशेष राहत की मांग की गई थी और आज के फैसले से कमजोर ग्रामीण परिवारों को स्थिर आय सुनिश्चित होगी, परिवारों को आर्थिक संकट से राहत मिलेगी और टिकाऊ संपत्ति का निर्माण होगा।

    इससे पहले कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के बाढ़ बादल फटने भूस्खलन, प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा के तहत प्रति परिवार 100 दिनों के अतिरिक्त 50 दिनों के अतिरिक्त रोजगार का लाभ देने की सिफारिश की थी।

    प्राकृतिक आपदा के कारण सार्वजनिक कार्यों में रोजगार की बढ़ती मांग की संभावना को देखते हुए महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की धारा 3(4) के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार 100 दिनों के अतिरिक्त 50 दिनों तक का अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।