पाकिस्तान भागे आठ आतंकी भगोड़े घोषित, एक महीने के अंदर सरेंडर नहीं किया तो कुर्क होगी संपत्ति
Terrorist Fugitive Declare अदालत ने आतंक पर कड़ा प्रहार करते हुए आठ आतंकियों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर एक महीने के अंदर सभी आठों आतंकियों ने सरेंडर नहीं किया तो उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। साथ ही आतंकियों के पोस्टर उनके गांवों और घरों में चिपकाया गया है। कोर्ट ने आतंकियों की लिस्ट भी जारी की है।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। बारामुला के आठ आतंकियों को अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। यह सभी पाकिस्तान और गुलाम जम्मू-कश्मीर में हैं और वहीं से बारामुला, कुपवाड़ा समेत वादी के विभिन्न हिस्सों में अपने स्थानीय नेटवर्क के जरिए आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जिन आठ आतंकियों को पुलिस के आग्रह पर भगोड़ा करार दिया गया है, वह सभी उड़ी सेक्टर में एलओसी के साथ सटे गांवों के रहने वाले हैं। यह सभी बीते 28 वर्ष से पाकिस्तान और गुलाम जम्मू-कश्मीर में हैं। उससे पहले यह कश्मीर में ही सक्रिय थे और सुरक्षाबलों का दबाव बढ़ने पर अपनी जान बचाने के लिए एलओसी पार भाग गए थे।
ये आतंकी भगोड़ा घोषित
भगोड़ा करार दिए गए आतंकियों में उड़ी के कंडी बरजाला के रहने वाले मोहम्मद आजाद और नसीर अहमद, जबला उड़ी का करीम दीन, बड़ा गोहालन का मोहम्मद हफीज मीर, मीर अहमद और शौकत अहमद पोसवाल, दर्दकूट उड़ी का बशीर अहमद आवान और सौहारा का रहने वाला हद बट शामिल हैं।
कुर्क की जाएगी संपत्ति
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इन सभी आतंकियों के घरों और गांव में उन्हें भगोड़ा करार देने संबंधी अदालत के नोटिस को भी चिपकाया गया है। सभी को एक माह में आत्मसमर्पण करने का समय दिया गया है, अन्यथा इन सभी की संपत्ति को कुर्क कर ली जाएगी।
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