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    अब जम्मू कश्मीर में नए गन लाइसेंस के लिए ऑनलाइन ऐसे करना होगा आवेदन, नवीनीकरण के लिए भी बदला प्रोसेस

    By Jagran NewsEdited By: Jagran News Network
    Updated: Sat, 24 Jun 2023 08:17 AM (IST)

    Jammu and Kashmir जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने नया गन लाइसेंस लेने के इच्छुक लोगों या पुराने का नवीनीकरण करवाने वालों को अब सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सरकार ने आवेदनकर्ता को अपना आवेदन करने से पहले गन लाइसेंस प्राप्त करने या नवीनीकरण के लिए जारी दिशानिर्देशों व नियमों को भी पढ़ने की सलाह भी दी है।

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    अब जम्मू कश्मीर में नए गन लाइसेंस के लिए ऑनलाइन ऐसे करना होगा आवेदन, नवीनीकरण के लिए भी बदला प्रोसेस

     जम्मू, जागरण संवाददाता। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अब गन लाइसेंस के लिए सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन किया जाएगा। दरअसल, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने नया गन लाइसेंस लेने के इच्छुक लोगों या पुराने का नवीनीकरण करवाने वालों को अब सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के गृह विभाग ने इस संदर्भ में आदेश भी जारी किए हैं, जिसमें अब गन लाइसेंस संबंधी आवेदन सिर्फ पोर्टल पर ही किया जा सकेगा।

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    इस पोर्टल पर करना होगा आवेदन

    गन लाइसेंस संबंधी आवेदन करने के लिए https://ndal alis.gov.in पर जाना होग। सिर्फ पोर्टल के जरिए ही आवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने आवेदनकर्ता को अपना आवेदन करने से पहले गन लाइसेंस प्राप्त करने या नवीनीकरण के लिए जारी दिशानिर्देशों व नियमों को भी पढ़ने की सलाह भी दी है। आवेदनकर्ता को व्यक्तिगत कैटेगिरी का चयन करना होगा और उसके साथ ही उस जिले का चयन भी करना होगा जिस जिले से वह लाइसेंस जारी करवाना चाहता है।

    आवेदन की स्थिति को क्या जा सकेगा पोर्टल पर ट्रैक

    आवेदक पोर्टल पर दी जा रही किसी भी सेवा को चुन सकता है, जिसमें व्यक्तिगत हथियार लाइसेंस जारी करना या नवीनीकरण करना, क्षेत्र की वैधता का विस्तार और अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जारी हथियार लाइसेंस का पंजीकरण भी शामिल है। पोर्टल आवेदक का आवश्यक दस्तावेजों सहित सभी विवरण अपलोड करने के लिए मार्गदर्शन करेगा। आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को पोर्टल पर ट्रैक कर सकते हैं।

    आवेदन में अधूरी या गलत जानकारी देने से बचें

    सरकार ने आवेदकों से हथियार लाइसेंस की मांग या नवीनीकरण करते समय अधूरी या गलत जानकारी देने से बचने के लिए कहा है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि कोई गलत या झूठी जानकारी न दें। ऐसे जिले में आवेदन न करें जो आपका निवास स्थान नहीं है। यदि आपके पास वैध शस्त्र लाइसेंस नहीं है तो हथियार अपने पास न रखें। किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को अपना लाइसेंस या हथियार न रखने दें।

    फर्जी गन लाइसेंस का मामला आया सामने

    जम्मू कश्मीर में फर्जी गन लाइसेंस का बड़ा मामला सामने आ चुका है। इस मामले में तीन आइइएस अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं, जिनके खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सीबीआई सरकार से भी मंजूरी की मांग कर रही है जो जम्मू कश्मीर सरकार के सामने लंबित पड़ी हुई है।