जम्मू-कश्मीर में कसाई की हत्या मामले में तीन आरोपित दोषी ठहराए, 16 जुलाई को होगी सजा
अनंतनाग की अतिरिक्त सत्र अदालत ने 2017 में बड़गाम में हुई एक कसाई की हत्या के मामले में तीन लोगों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश मसरत रूही ने जावेद अहमद पोसवाल मुहम्मद अशरफ कालू और मुहम्मद इमरान पोसवाल को मुश्ताक अहमद गनी की हत्या का दोषी पाया। तीनों ने गनी को मवेशियों के सौदे के बहाने बुलाया और मार डाला

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। अनंतनाग की अतिरिक्त सत्र अदालत ने बड़गाम में 2017 में एक कसाई की हुई हत्या के मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराया। न्यायाधीश मसरत रूही ने जावेद अहमद पोसवाल, मुहम्मद अशरफ कालू और मुहम्मद इमरान पोसवाल उर्फ मनु को हैदरपोरा के मुश्ताक अहमद गनी की हत्या के लिए दोषी पाया।
अब सजा 16 जुलाई को सुनाई जाएगी। अदालत के फैसले के अनुसार, तीनों ने गनी को मवेशियों के सौदे के बहाने मट्टन के हुतमरा के जंगलों में बुलाया और उसके हाथ बांध गला घोंट दिया और उसके पास नकदी लूट ली।
गनी 29 जून, 2017 को जावेद का फोन आने के बाद लापता हो गया था जिसमें उसे भेड़ें खरीदने के लिए पैसे लाने को कहा था। कई दिनों बाद उसका शव बरामद हुआ, जिस पर यातना के निशान थे और उसके हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे।
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