जम्मू-कश्मीर कॉन्स्टेबल भर्ती में युवाओं को झटका, उम्मीदवारों को नहीं मिली आयु में छूट
जम्मू-कश्मीर में पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा छूट की मांग कर रहे उम्मीदवारों को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) से निराशा हाथ लगी है क्योंकि पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ताओं ने 2016 से भर्ती न होने और कोविड-19 के कारण आयु सीमा में छूट मांगी थी। उच्च न्यायालय ने पहले परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी।

जागरण संवाददाता, जम्मू। पुलिस में कॉन्स्टेबल की भर्ती में आयु सीमा छूट की मांग करने वाले उम्मीदवारों को झटका लगा है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) जम्मू की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है। यह निर्णय न्यायिक सदस्य राजिंदर डोगरा और प्रशासनिक सदस्य राम मोहन जोहरी की डिवीजन पीठ ने सुनाया।
आयु छूट की मांग को लेकर 79 याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि वर्ष 2016 से कॉन्स्टेबल के पद के लिए कोई भर्ती नहीं हुई थी, जिसकी वजह प्रशासनिक देरी और कोविड-19 महामारी थी।
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि हालिया भर्ती विज्ञापन में आयु सीमा 18 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है और कई उम्मीदवार अनियंत्रित परिस्थितियों के कारण ऊपरी आयु सीमा से आगे निकल गए हैं।
इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति देते हुए अंतरिम राहत प्रदान की थी। 79 में से 67 याचिकाकर्ता परीक्षा में शामिल हुए और 34 ने सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण की।
वहीं उच्च न्यायालय के फैसले के बाद इस मामले को कैट के समक्ष स्थानांतरित कर दिया था। कैट ने इस संदर्भ में दायर याचिका पर अपने निर्णय में कहा कि आयु मानदंड के संबंध में निर्णय सरकार के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आते हैं और एक मामले में आयु छूट देने से एक अवांछनीय मिसाल कायम हो सकती है।
कैट का कहना था कि पुलिस बल को युवा और ऊर्जावान व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और आयु सीमा का निर्धारण इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाता है। कैट ने सरकार की भर्ती नीति में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया।
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