Cyber Crime Jammu: ऑनलाइन ठगी करने वाला आरोपित गिरफ्तार, गुरु नानक नगर पटियाला का रहने वाला है ठग
20 फरवरी वर्ष 2021 को जम्मू के तलाब तिल्लों के रहने वाले इंद्रपाल सिंह को साइबर पुलिस स्टेशन जम्मू में शिकायत दर्ज करवाई कि कैनेडियन पेंशन फंड के यूनिट खरीदने के नाम पर उसे अपने जाल में फंसा लिया। विभिन्न बैंकों से 34 लाख रूपये ठगी करने वाले को भेजे।
जम्मू, जागरण संवाददाता। ऑनलाइन साइबर क्राइम के मामले में 34 लाख रूपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपित को साइबर पुलिस ने हिरासत में ले लिया । आरोपित की पहचान सुखदीप सिंह निवासी गुरूनानक नगर पटियाला के रूप में हुई।
20 फरवरी, वर्ष 2021 को जम्मू के तलाब तिल्लों के रहने वाले इंद्रपाल सिंह को साइबर पुलिस स्टेशन जम्मू में शिकायत दर्ज करवाई कि कैनेडियन पेंशन फंड के यूनिट खरीदने के नाम पर उसे अपने जाल में फंसा लिया। विभिन्न बैंकों से उसने 34 लाख रूपये ठगी करने वाले को भेजे। जांच के दौरान इस मामले में धोखाधड़ी करने वाले महिला सदस्य दलजीत कौर निवासी सानेवाल लुधियाना को हिरासत में लिया गया।
उक्त महिला के बैंक खाते में 24 लाख रूपये जमा करवाए गए थे। जबकि सुखदीप के खाते में 10 लाख रूपये जमा करवाए गए थे। डीएसपी साइबर क्राइम प्रियंका कुमारी की देखरेख में जांच टीम ने इंस्पेक्टर विक्रम शर्मा के नेतृत्व में छापे मारकर आरोपित को पटियाला से हिरासत में ले लिया। आराेपित की एक अन्य मामाले में भी तलाश थी। उसे साइबर पुलिस स्टेशन गांधीनगर में लाया गया है।
जज पर अवमानना केस नहीं चलाया जा सकता
जम्मू : स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट श्रीनगर के खिलाफ अवमानना केस चलाने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज करते हुए सेशन जज श्रीनगर ने कहा है कि किसी भी कोर्ट के पास किसी भी मौजूदा जज या पूर्व जज पर सामान्य या आपराधिक मामले में कार्रवाई करने का अधिकार नहीं।
कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट है कि जज ने जो भी फैसला सुनाया होगा, वो मामले की सुनवाई के दौरान ही सुनाया होगा। ऐसे में किसी भी कोर्ट के पास जज के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं। जज के फैसले को चुनौती दी सकती है लेकिन उनके फैसले को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती।
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