जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने सुनी AAP MLA मेहराज मलिक की याचिका, आखिरी सुनवाई 4 दिसंबर को
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में आप विधायक मेहराज मलिक की याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की अगली और अंतिम सुनवाई 4 दिसंबर को तय की है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत अदालत मामले की गहराई से जांच कर रही है।

जस्टिस यूसुफ वानी की कोर्ट में यह केस आया।
डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट ने हिरासत में लिए गए आम आदमी पार्टी (AAP)विधायक मेहराज मलिक की याचिका पर दलीलें सुनने के बाद 4 दिसंबर को आखिरी सुनवाई के लिए लिस्ट किया है। विधायक के लीगल काउंसिल के एक सदस्य ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
AAP प्रवक्ता अप्पू सिंह सलाथिया ने कहा, “गुरुवार को जम्मू में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जस्टिस यूसुफ वानी की कोर्ट में यह केस आया। बहस के दौरान, सीनियर वकील राहुल पंथ ने ज़ोर देकर कहा कि हिरासत का आधार गैर-कानूनी है। उन्होंने सभी पहलुओं पर ज़ोरदार तरीके से केस की डिटेल दी।
बहस डेढ़ घंटे से ज़्यादा समय तक चली।” उन्होंने कहा कि बहस सुनने के बाद जस्टिस वानी ने केस को टाल दिया और मामले को 4 दिसंबर को आखिरी सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया। सलाथिया एक वकील भी हैं और मलिक की लीगल टीम का हिस्सा हैं, जिसमें सीनियर वकील राहुल पंत, वकील एस एस अहमद, एम तारिक मुगल और एम ज़ुल्करनैन चौधरी भी शामिल हैं।
आपको बता दें कि मेहराज मलिक, जो AAP की जम्मू-कश्मीर यूनिट के प्रधान भी हैं, को 8 सितंबर को पब्लिक ऑर्डर में गड़बड़ी करने के आरोप में सख्त पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA)के तहत हिरासत में लिया गया था। बाद में उन्हें कठुआ जेल में डाल दिया गया था। 24 सितंबर को मलिक ने अपनी हिरासत को चुनौती देते हुए एक हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की और मुआवजे के तौर पर 5 करोड़ रुपये का दावा किया।

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