ऊना में मानसून सीजन में खनन पर रोक, 15 सितंबर तक सभी गतिविधियां रहेंगी स्थगित; अवहेलना करने वालों पर होगी कार्रवाई
ऊना जिले में मानसून के दौरान खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। खनन अधिकारी कार्यालय ने सभी खनन पट्टा धारकों को 1 जुलाई से 15 सितंबर 2025 तक खनन कार्य बंद रखने का आदेश दिया है। यह निर्णय पर्यावरण मंत्रालय की गाइडलाइंस के तहत लिया गया है जिसके अनुसार वर्षा ऋतु में नदी से खनन की अनुमति नहीं है।

संवाद सहयोगी, गगरेट। जिला ऊना में मानसून सीजन के दौरान खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। खनन अधिकारी कार्यालय ऊना की ओर से जारी एक आदेश में सभी खनन पट्टा धारकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे एक जुलाई 2025 से 15 सितम्बर 2025 तक अपने खनन कार्य पूरी तरह से बंद रखें।
यह कदम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा वर्ष 2016 में जारी सस्टेनेबल सैंड माइनिंग गाइडलाइंस के तहत उठाया गया है। गाइडलाइंस के अनुसार, 'वर्षा ऋतु में नदी से खनन की अनुमति नहीं है।'
खनन अधिकारी नीरज कांत ने सभी पट्टा धारकों को चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यह गैरकानूनी खनन गंभीर अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।
इसके अतिरिक्त, खनन निरीक्षकों और गार्डों को निर्देश दिए गए हैं कि वे संबंधित क्रशर स्थलों पर जाकर वहां मौजूद भौतिक स्टॉक का निरीक्षण करें, और उसका विवरण 5 जुलाई 2025 तक प्रस्तुत करें।
साथ ही, अग्रिम रॉयल्टी भी समय पर जमा करवाने को कहा गया है। खनन अधिकारी नीरज कांत ने सभी लीज धारकों व स्टोन क्रशर मालिको अनुरोध किया है कि वे पर्यावरण संरक्षण के इस प्रयास में प्रशासन का सहयोग करें।
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