सिरमौर में 29 अक्टूबर को आसमान पर ताला, ड्रोन-गुब्बारे सब बैन; नो फ्लाइंग जोन घोषित
जिला सिरमौर में 29 अक्टूबर को नो फ्लाइंग जोन रहेगा। जिला दंडाधिकारी प्रियंका वर्मा ने विशेष अतिथि के आगमन के कारण यह आदेश जारी किया है। ड्रोन, यूएवी, एयरक्राफ्ट, गर्म हवा के गुब्बारे और पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला सिरमौर में 29 अक्टूबर को नो फ्लाइंग जोन रहेगा (प्रतीकात्मक फोटो)
जागरण संवाददाता, नाहन। जिला दण्डाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने आदेश जारी किए है कि सिरमौर जिला के साथ लगते क्षेत्र में अति विशिष्ट अतिथि के आगमन के मद्देनजर 29 अक्तूबर को जिला सिरमौर में नो फ्लाइंग जोन रहेगा।
इस दौरान जिला भर में ड्रोन उडाने, मानव रहित वाहनों (यूएवी) किसी भी प्रकार के एयर क्राफ्ट, गर्म हवा के गुब्बारे (हॉट एयर बैलून) तथा अन्य हवाई क्षेत्र से संबंधित खेल गतिविधियां, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण एवं संस्था द्वारा इन आदेशों की अवहेलना करने पर नियमानुसार कार्रवाही अमल में लाई जाएगी।

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