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    नाहन: चरस तस्कर को साढ़े 12 साल का कठोर कारावास, सवा लाख रुपये का लगाया जुर्माना

    Updated: Tue, 02 Sep 2025 11:23 PM (IST)

    सिरमौर जिला में चरस तस्करी के एक मामले में विशेष न्यायाधीश योगेश जसवाल की अदालत ने काबुल हुसैन को साढ़े 12 वर्ष का कठोर कारावास और 1.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 13 अक्टूबर 2022 को पुलिस को सूचना मिली थी कि काबुल हुसैन चरस बेचने जा रहा है। तलाशी में उसके पास से 3.823 किलोग्राम चरस बरामद हुई।

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    नाहन: चरस तस्कर को साढ़े 12 साल की जेल। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के विशेष न्यायाधीश योगेश जसवाल की अदालत के चरस तस्कर को साढ़े 12 वर्षों का कठोर कारावास व 1.25 लाख रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि आरोपी काबुल हुसैन पुत्र तुफैल मोहम्मद, निवासी ग्राम गुलाबगढ़, डाकघर कोटडी व्यास, तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर को चरस रखने का दोषी ठहराया है।

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    आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत साढ़े बारह वर्ष के कठोर कारावास और 1.25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा काटनी होगी।

    जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि 13 अक्टूबर 2022 को पुलिस स्टेशन माजरा में एक गुप्त सूचना मिली थी कि काबुल हुसैन नामक व्यक्ति चरस की बिक्री में लिप्त है और आज वह गुलाबगढ़ में चरस बेचने जा रहा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

    उन्होंने एक व्यक्ति को, जिसने मेहरून रंग की टी-शर्ट और काले शॉर्ट्स पहने थे, गुलाबगढ़ स्कूल की ओर जाते हुए पाया। उसके दाहिने हाथ में एक कैरी बैग था। पुलिस टीम ने उसे रोका। आरोपी के दाहिने हाथ में पकड़े हुए कैरी बैग को खोलने पर, पुलिस टीम को उसके अंदर से काले रंग की बत्ती जैसा पदार्थ मिला। जिसमें 3.823 किलोग्राम चरस पाई गई।

    आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच करने के बाद अदालत में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों से पूछताछ की। अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड में लाए गए साक्ष्य के आधार पर, आरोपी को दोषी ठहराया गया।