Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये क्या किया प्रधान जी! चुनाव के नामांकन पत्र में भरी फर्जी डिटेल, अब गलती की DC ने दी ये सजा

    Updated: Wed, 27 Dec 2023 07:22 PM (IST)

    पांवटा साहिब उपमंडल की पीपलीवाला पंचायत (Pipliwala Panchayat) में जनवरी 2021 के पंचायती राज चुनाव के दौरान नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने तथा सही त ...और पढ़ें

    Hero Image
    फर्जी डिटेल भरने के लिए पंचायत प्रधान को किया निष्कासित, फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल की पीपलीवाला पंचायत में जनवरी 2021 के पंचायती राज चुनाव (Panchayati Raj Election) के दौरान नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने तथा सही तथ्य छिपाए जाने की जांच के बाद पीपलीवाला पंचायत प्रधान मोहम्मद सफी को प्रधान पद से तत्काल निष्कासित कर दिया है। साथ ही पीपलीवाला पंचायत प्रधान का पद भी रिक्त घोषित कर दिया गया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नामांकन भरते समय छिपाई थी जानकारी

    प्राप्त जानकारी के अनुसार जाहिद हुसैन पुत्र फकीर मोहम्मद ने जनवरी 2023 को उपायुक्त सिरमौर को शिकायत दी थी कि 2021 जनवरी में पंचायती राज चुनाव में मोहम्मद सफी ने पंचायत प्रधान का नामांकन भरते समय उसमें कई सूचना छुपाई थी। जिस पर डीसी सिरमौर ने मामले की जांच जिला पंचायत अधिकारी को सौंपी थी। जिला पंचायत अधिकारी ने सभी तथ्यों की जांच करते हुए पाया कि मोहम्मद सफी ने पंचायत प्रधान पद के लिए दाखिल नामांकन पत्र में कई जानकारियां छुपाई हैं। 

    हमेशा के लिए पद से किया निष्कासित

    इस संदर्भ में जिला पंचायत अधिकारी ने पिपलीवाला पंचायत प्रधान को कारण बताओं नोटिस जारी किया। जांच के दौरान मोहम्मद शफी ने तथ्य छुपाए जाने की पुष्टि की। इसके बाद उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146(1) के तहत विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीपलीवाला ग्राम पंचायत प्रधान मोहम्मद सफी को तत्काल उसके पद से हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया है। 

    साथ ही उसके पास जो पंचायत की चल अचल संपत्ति है, वह भी तत्काल सचिव के पास जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

    6 सालों तक किसी चुनाव में नहीं लड़ पाएगा

    मोहम्मद सफी को निष्कासित किए गए पत्र में आगामी 6 वर्षों तक वह किसी भी चुनाव में किसी भी पद पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उधर जिला सिरमौर के जिला पंचायत अधिकारी विक्रम ठाकुर ने पीपलीवाला ग्राम पंचायत प्रधान मोहम्मद सफी को निष्कासित किए जाने की पुष्टि की है।