Himachal News: क्या होती है कम्युटेशन सुविधा? जिसपर लगाई जाएगी रोक, वित्तीय स्थिति को देखते हुए रखा प्रस्ताव
हिमाचल प्रदेश सरकार वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए पेंशन नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है। कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली 40 प्रतिशत एडवांस पेंशन सुविधा को रोकने और सेवानिवृत्ति की आयु 58 से 59 वर्ष करने का प्रस्ताव है। मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली उपसमिति ने ये सिफारिशें की हैं जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अंतिम निर्णय लेंगे।
राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए खर्च घटाने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कर्मचारियों को कम्युटेशन सुविधा यानी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली 40 प्रतिशत एडवांस पेंशन सुविधा पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है।
इसके अलावा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष करने का प्रस्ताव है। ये सिफारिश उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली संसाधन जुटाने को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति ने की है। इस उपसमिति की सिफारिशों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अंतिम निर्णय लेंगे।
सीएम सुक्खू के फैसले पर टिकी नजर
सूत्रों के खर्चों में कटौती करने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कम्यूटेशन के वितरण को भी रोकने को कहा है। मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित उप समिति ने पंजाब की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद पूर्ण पेंशन का लाभ देने की सिफारिश की है।
वर्तमान में राज्य सरकार 20 वर्ष के सेवाकाल पर पूर्ण पेंशन का लाभ दे रही है। उप समिति ने कहा कि 25 वर्ष से कम सेवाकाल पूरा करने पर उन्हें पेंशन का लाभ सेवाकाल के वर्षों के अनुपात में दिया जाए। ऐसे में अब मुख्यमंत्री इस संबंध में क्या निर्णय लेते हैं और इस संबंध में क्या निर्देश जारी होते हैं ये देखने वाली बात है।
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