विमल नेगी मौत मामला: सबूतों से छेड़छाड के आरोपी 26 तक न्यायिक हिरासत में
हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत के मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ के आरोपी एएसआई पंकज शर्मा को 26 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीबीआई ने रिमांड की मांग की लेकिन न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। पंकज शर्मा की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता विमल नेगी मौत मामले में सबूतों से छेड़छाड के आरोपी निलंबित एएसआइ पंकज शर्मा को 26 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआइ ने मंगलवार को निलंबित एएसआई पंकज शर्मा को जिला कोर्ट चक्कर शिमला में सीबीआइ अदालत में पेश किया।
इस दौरान पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर चर्चा हुई सीबीआइ ने की तरफ से पांच दिन के रिमांड की मांग की गई और कहा गया है कि जांच में पंकज सहयोग नहीं कर रहा है। ऐसे में न्यायालय ने पंकज शर्मा की तरफ से जो जमानत के लिए याचिका दायर की उसे खारिज करने साथ सीबीआइ के रिमांड की मांग को खारिज कर दिया।
न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद अब पुलिस एसआइटी के कुछ अधिकारी सीबीआइ के राडार पर जल्द हो सकती हैं गिरफ्तारियां। सीबीआइ ने पंकज शर्मा को न्यायालय में दो बार पेश किया। पहले 2:45 बजे और उसके बाद फिर से 3:45 बजे पेश किया गया।
न्यायालय में दो एप्लीकेशन दी गई थी एक तो सीबीआइ ने पंकज शर्मा को 5 दिन के रिमांड पर भेजने का आग्रह किया गया था। न्यायालय ने सीबीआइ के इस आग्रह को ठुकरा दिया। दूसरी एप्लीकेशन पंकज शर्मा द्वारा जमानत के लिए दायर की गई याचिका को लेकर थी, लेकिन पंकज को जमानत नहीं मिल पाई। न्यायालय ने पंकज को सोमवार को एक दिन के रिमांड भेजा था।
पंकज शर्मा के घर से बरामद दस्तावेज और सबूत भी पेश किए
सीबीआइ ने पंकज शर्मा के घर पर छापेमारी कर कुछ दस्तावेज और सबूत बरामद किए थे। उसके रिमांड के लिए इन्हें भी पेश किया गया। जिन्हें अहम सबूत बताया जा रहा है। पंकज शर्मा पर आरोप है कि वह जांच टीम का सदस्य न होने पर सबसे पहले जहां पर विमल नेगी का शव मिला मौजूद थे। उस पर साक्ष्य छिपाने और नष्ट करने का आरोप है।
यादवेन्द्र शर्मा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।