Shimla News: अदाणी समूह को 280 करोड़ रुपये लौटाने के मामले पर 11 जुलाई को होगी अंतिम सुनवाई
Shimla News मैसर्ज अदाणी पावर लिमिटेड के 280 करोड़ रुपये ब्याज सहित लौटाने से जुड़े मामले पर अंतिम सुनवाई 11 जुलाई को होगी। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने सरकार के आग्रह पर मामले की सुनवाई स्थगित की है।

विधि संवाददाता, शिमला। मैसर्स अदाणी पावर लिमिटेड के 280 करोड़ रुपये ब्याज सहित लौटाने से जुड़े मामले पर अंतिम सुनवाई 11 जुलाई को होगी।
मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने सरकार के आग्रह पर मामले की सुनवाई स्थगित की है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने सरकार को जंगी-थोपन-पोवारी विद्युत परियोजना के लिए जमा किए गए 280 करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया था।
विफल होने पर लगेगा नौ प्रतिशत ब्याज
एकल पीठ ने 12 अप्रैल को सरकार को आदेश दिया था कि वह चार सितंबर, 2015 को मंत्रिमंडल के निर्णय अनुसार दो महीने की अवधि में यह राशि वापस करे।
एकल पीठ ने यह आदेश मैसर्ज अदाणी पावर लिमिटेड की याचिका पर पारित किया था। यह आदेश भी दिया था कि यदि सरकार यह राशि दो माह के भीतर प्रार्थी कंपनी को वापस करने में विफल रहती है तो उसे नौ प्रतिशत ब्याज सहित यह राशि अदा करनी होगी। इस फैसले को सरकार ने खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी है।
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