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    Himachal News: सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी होंगे नियमित; अधिसूचना जारी

    हिमाचल (Himachal News) सरकार ने विभिन्न विभागों निगमों और बोर्डों में कार्यरत अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण का रास्ता साफ कर दिया है। 31 मार्च 2025 तक दो वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले और चार वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ मिलेगा। इस निर्णय से लगभग 2500 से 3000 कर्मचारियों को लाभ होगा।

    By Yadvinder Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha Updated: Wed, 09 Apr 2025 09:18 AM (IST)
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    2500 से 3000 अनुबंध व दैनिक वेतनभोगियों की सेवाएं होंगी नियमित।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में कार्यरत अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण का रास्ता साफ कर दिया है। प्रदेश कार्मिक विभाग ने इस संदर्भ में मंगलवार को अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं।

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    2500 से 3000 कर्मचारियों को होगा लाभ

    इससे 31 मार्च, 2025 तक दो वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले और चार वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ मिलेगा। इस निर्णय से लगभग 2500 से 3000 कर्मचारियों को लाभ होगा।

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    नियमित होने के बाद उन्हें पूरा वेतन और अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे। नियमितीकरण के आदेश जारी होने के बाद पात्र कर्मचारियों को विभागीयस्तर पर उनके सेवा काल और योग्यता के आधार पर नियमित किया जाएगा। यह प्रक्रिया राज्य सरकार की कर्मचारी कल्याण नीति को मजबूती प्रदान करेगी।

    दैनिक वेतनभेगियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया और शर्तें

    • नियमितीकरण केवल उसी वर्ष के बजट की उपलब्धता के आधार पर होगा।
    • नियमितीकरण के बाद संबंधित कर्मचारी का मूल पद समाप्त कर दिया जाएगा।
    • कोई नया पद सृजित नहीं किया जाएगा, और किसी अतिरिक्त निधि बजट की मांग नहीं की जाएगी।
    • यदि रिक्त पद उपलब्ध नहीं है, तो समान वेतन बैंड वाले पदों पर कर्मियों को समायोजित किया जाएगा।
    • उच्चतर वेतनमान पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के आधार पर निचले या उच्चतर पद पर नियमित किया जाएगा।
    • नियमितीकरण के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से शैक्षणिक योग्यता में छूट।

    सरकार ने अधिसूचना जारी की, नियमों के आधार पर होगा नियमितीकरण

    किन्हें मिलेगा लाभ?

    अनुबंध कर्मचारी: जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक दो वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है।

    दैनिक वेतनभोगी एवं आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारी: जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक चार वर्ष की सेवा (एक वर्ष में न्यूनतम 240 दिन के साथ, जहां जनजातीय क्षेत्रों के लिए अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है) पूरी कर ली है।

    अनुबंध कर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया और शर्तें

    • नियमितीकरण पूरी तरह से वरिष्ठता के आधार पर होगा।
    • भर्ती और पदोन्नति नियमों में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का पालन अनिवार्य है।

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