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    Shimla: कारोबारी की शिकायत पर HC ने कांगड़ा एसपी को FIR दर्ज करने के दिये निर्देश, व्यापारी ने बताया जान का खतरा

    By AgencyEdited By: Nidhi Vinodiya
    Updated: Thu, 16 Nov 2023 03:42 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायलय ने कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक को पालमपुर के एक व्यवसायी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। इस व्यवसायी ने अपनी अपने परिवार के सदस्यों और संपत्ति को खतरा बताया है। यह देखते हुए कि एफआईआर जांच से पहले होनी चाहिए थी हाई कोर्ट ने पुलिस से शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी कहा।

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    कारोबारी की शिकायत पर HC ने कांगड़ा एसपी को FIR दर्ज करने के दिये निर्देश, File Photo

    पीटीआई, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने गुरुवार को कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक को पालमपुर के एक व्यवसायी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। इस व्यवसायी ने अपनी, अपने परिवार के सदस्यों और संपत्ति को खतरा बताया है। यह देखते हुए कि एफआईआर जांच से पहले होनी चाहिए थी, हाई कोर्ट ने पुलिस से शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी कहा।

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    नीरज गुप्ता बनाए गए न्याय मित्र

    यह मामला गुरुवार को अदालत में सुनवाई के लिए आया और महाधिवक्ता अनूप रतन ने आश्वासन दिया कि निशांत शर्मा की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील नीरज गुप्ता को एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) नियुक्त किया।

    मामले को अदालत ने लिया था स्वत: संज्ञान

    बता दें कि यह आदेश 10 नवंबर को अदालत द्वारा लिए गए स्वत: संज्ञान के बाद कांगड़ा और शिमला के एसपी द्वारा शिकायत पर दायर की गई रिपोर्ट के मद्देनजर आए है।

    22 नवंबर को दी जाएगी अगली रिपोर्ट

    अदालत ने यह भी सवाल किया कि एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई और महाधिवक्ता के जवाब के बाद कि शिकायत के तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है, अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि पहले एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और इसके बाद मामले में अगली स्थिति की रिपोर्ट दी जाएगी। रतन ने कहा, बुधवार (22 नवंबर) को जमा किया जाएगा।