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    Himachal News: किरायेदारों को बकाया राशि के साथ बिल जारी करेगा निगम, सॉफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन होगा भुगतान

    Updated: Thu, 17 Apr 2025 03:42 PM (IST)

    शिमला नगर निगम ने किरायेदारों को बकाया राशि के साथ बिल जारी करने की तैयारी शुरू की है। निगम ने शहर में 1200 से ज्यादा संपत्तियों को किराये पर दे रखा है। निगम प्रशासन सभी किरायेदारों को बकाया राशि के साथ बिल जारी करने का निर्णय लिया है। निगम को उम्मीद है कि इस बार किराये से उन्हें छह के बजाय आठ करोड़ रुपये तक की आय हो सकती है।

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    किरायेदारों को बिल देगा शिमला नगर निगम

    जागरण संवाददाता, शिमला। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही नगर निगम शिमला ने अब अपने किरायेदारों को बिल देने की तैयारी शुरू कर ली है।

    नगर निगम ने शहर में 1200 से ज्यादा संपत्तियों को किराये पर दे रखा है। इन सभी संपत्ति धारकों को अब अगले वित्तीय वर्ष के बिल जारी किए जा रहे हैं। इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने अपना सॉफ्टवेयर विकसित किया है।

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    इसमें संपदा शाखा की टीम को पूरी तरह से ऑनलाइन बिल जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसमें कितनी सफलता मिलती है, ये देखने लायक होगा। हालांकि अधिकारियों ने संपत्ति धारकों को ऑनलाइन बिल देने व इसके भुगतान की सुविधा भी ऑनलाइन ही देने की तैयारी की है।

    इस बार निगम प्रशासन सभी किरायेदारों को बकाया राशि के साथ बिल जारी करने का निर्णय लिया है। इसलिए निगम को उम्मीद है कि इस बार किराये से उन्हें छह के बजाय आठ करोड़ रुपये तक की आय हो सकती है।

    ढाई करोड़ रुपये बकाया राशि को रिकवर करने का लक्ष्य

    शहर में नगर निगम प्रशासन ने आय बढ़ाने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में भी काफी प्रयास किया। पिछली बार भी छह के बजाय 11 करोड़ रुपये की रिकवरी हुई है।

    इस बार निगम ने बचे हुए दो से ढाई करोड़ रुपये बकाया राशि को रिकवर करने का लक्ष्य रखा है। नगर निगम प्रशासन के अनुसार यदि रिकवरी की दर को भी 100 प्रतिशत तक की जाए तो शहर के विकास के लिए काफी बजट मिल सकता है।

    संपत्ति धारकों को अगले माह मिलेंगे बिल

    संपत्ति धारकों को अगले महीने से टैक्स के बिल जारी होंगे। नगर निगम प्रशासन की ओर से संपत्ति धारकों को 20 के बाद भी बिल देने की तैयारी की थी, लेकिन बिलों को नई यानि की 6.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ जारी किया जाना है। इसके लिए ये मामला अब अगले महीने तक लटका है। बिल जेनरेट होने के बाद 15 दिन में भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट पहले की तरह मिलेगी।

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