हिमाचल में पर्यटकों के साथ धोखाधड़ी करने वालों की अब खैर नहीं! तीन महीने तक की होगी जेल
पर्यटकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले होम स्टे संचालकों को अब जेल हो सकती है। सरकार ने होम स्टे नियम-2025 में कमरों का शुल्क निर्धारित किया है। उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगेगा और बार-बार उल्लंघन करने पर होम स्टे सील भी किया जा सकता है। यह कदम पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है।

राज्य ब्यूरो, शिमला। पर्यटकों के साथ ठगी और धोखाधड़ी करने वाले होम स्टे संचालकों को जेल जाना पड़ सकता है। प्रदेश सरकार की ओर से पर्यटन क्षेत्र को पर्यटक मित्र बनाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से होम स्टे नियम-2025 में सुविधाओं के आधार पर कमरों का शुल्क निर्धारित किया गया है।
तीन श्रेणियों सिल्वर, गोल्ड व डायमंड के कमरों का शुल्क 3 हजार से लेकर 18 हजार रुपये किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में होम स्टे संचालक, बीएंडबी और होटल संचालक को सजा हो सकती है।
सजा का प्रविधान पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मामले विभाग के ट्रेड रुल-2012 में उल्लेख किया गया है। विभाग के अधिकारियों को लगता है कि पर्यटन इकाई संचालित करने वाला व्यक्ति लगातार नियमों को ताक पर रखकर पर्यटकों से अधिक धनराशि वसूल रहा है। या फिर मानकों के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा रहा है।
जुर्माना 10 हजार नहीं, 1 लाख लगेगा प्रदेश सरकार ने होम स्टे नियमों में व्यवस्था की है कि होम स्टे संचालक 10 रुपये की जुर्माना राशि को मामूली समझकर नियमों की परवाह नहीं करते थे। इसलिए अब एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। यदि जुर्माना धनराशि चुकाने के बाद भी होम स्टे संचालक उल्लंघनकर्ता रहता है, तो बिजली-पानी काटा जाएगा। अंत में होम स्टे सील कर दिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।