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    Himachal में अब सेब 20 किलो की पैकिंग में ही बिक सकेगा, बागवानों को होगा लाभ; नोटिफिकेशन जारी

    Updated: Thu, 25 Apr 2024 11:07 AM (IST)

    Himachal News हिमाचल प्रदेश में बागवानों के लिए एक जरूरी खबर है। प्रदेश में सेबों को अब 20 किलाेग्राम से अधिक की पैकिंग में नहीं बेचा जा सकेगा। सुक्खू सरकार ने प्रदेश में यूनिवर्सल कार्टन काे लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ पांच दशक से पैकिंग को इस्तेमाल हो रहे टेलिस्कोपिक कार्टन पर रोक लग गई है।

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    Himachal में अब सेब 20 किलो की पैकिंग में ही बिक सकेगा

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh News:  वर्तमान वित्त वर्ष में सेब सीजन से प्रदेश में अब सेब 20 किलाेग्राम से अधिक की पैकिंग में नहीं बिकेगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में यूनिवर्सल कार्टन काे लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है।

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    इस अधिसूचना के तहत इस वर्ष सेब सीजन सेब अब 20 किलो क्षमता वाले यूनिवर्सल कार्टन में पैक होगा और बिक्री भी। इसी के साथ पांच दशक से पैकिंग को इस्तेमाल हो रहे टेलिस्कोपिक कार्टन पर प्रतिबंध लग गया है।

    राज्य सरकार ने आढ़तियों के एकाधिकार काे राेकने के लिए और बागवानाें काे सेब का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रदेश में यूनिवर्सल कार्टन के उपयोग को लागू कर दिया है।

    यूनिरवर्सल कार्टन की मांग कर रहे थे बागवान

    बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बागवान लंबे समय से यूनिवर्सल कार्टन मांग कर रहे थे। राज्य सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के बजट भाषण में यूनिवर्सल कार्टन काे लागू करने की घाेषणा की थी, जिसे बुधवार को लागू कर दिया है।

    उन्हाेंने कहा कि अधिसूचना जारी करने से पहले सरकार ने संबंधित हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां मांगी थी। सरकार काे इस संबंध में कुछ ही सुझाव प्राप्त हुए है जिन्हें ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सल कार्टन काे लागू कर दिया गया है।

    कार्टन तैयार करने के लिए कंपनियों से वार्ता

    सेब सीजन से पहले कार्टन की उपलब्धता काे लेकर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि संबंधित कंपनियाें के साथ बैठक हाे चुकी है। यूनिवर्सल कार्टन बनाने वाली कंपनियों को निर्धारित भार वाले कार्टन तैयार कर समय पर बागवानाें काे उपलब्ध करवाने काे कहा गया है।

    इस नई पैकेजिंग की मंडियों में स्वीकार्यता को लेकर जगत सिंह नेगी ने बताया कि यूनिवर्सल कार्टन फल मंडियों में लागू करने के लिए सरकार का अधिकार क्षेत्र केवल प्रदेश के अंदर है।

    उन्होंने कहा कि जब प्रदेश भर में एक मानक से सेब पैक होगा तो प्रदेश के बाहर की फल मंडियों में भी यूनिवर्स कार्टन स्वीकार होगा। इस अधिसूचना के लागू हाेने के बाद अब काेई भी बागवान तय मात्रा से ज्यादा का सेब कार्टन में नहीं भर सकेगा।

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