NGT ने सुन्नी डैम परियोजना की शिकायत का किया निपटारा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिए निर्देश
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने सुन्नी डैम जल विद्युत परियोजना के निर्माण के दौरान सतलुज नदी में मलबा फेंकने के आरोपों से संबंधित शिकायत का निपटा ...और पढ़ें
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NGT ने सुन्नी डैम परियोजना की शिकायत का किया निपटारा। फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, शिमला। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) की प्रधान पीठ नई दिल्ली ने शिमला जिला के तहसील सन्नी में सुन्नी डैम जल विद्युत परियोजना निर्माण को ब्लास्टिंग गतिविधियों के दौरान सतलुज नदी में मलबा फैंके जाने के कथित आरोपों से संबंधित शिकायत का निपटारा कर दिया है।
6 जून को इस संबंध में शिकायत की गई थी। एनजीटी ने सुनवाई के दौरान पाया कि परियोजना से संबंधित शिकायतों का पहले ही मूल आवेदन संख्या 363/2023 में निराकरण किया जा चुका है, जिसे मीरा ठाकुर ने दायर किया था।
हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला वन अधिकारी, शिमला की संयुक्त समिति ने पहले निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि समान शिकायतें उठाने वाला नया आवेदन जिसमें कथित उल्लंघनों के सटीक स्थान निर्दिष्ट नहीं हैं, स्वीकार्य नहीं है।
किसी भी शेष शिकायत या अनुपालन न होने की स्थिति में, आपातकालीन या निष्पादन आवेदन के माध्यम से उचित उपाय उपलब्ध हैं। आवेदनकर्ता को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव के पास विस्तृत शिकायत प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है। बोर्ड को निर्देश दिया गया है कि यदि ऐसी शिकायत दायर की जाती है तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करे।

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