हिमाचल HC का बड़ा फैसला, बिना पार्किंग लाइट जलाए सड़क पर वाहन खड़ा करना पड़ सकता है भारी; ठहराया जा सकता है दोषी
शिमला हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए कहा कि सड़क पर गलत तरीके से पार्क किए गए वाहन के कारण दुर्घटना होने पर वाहन मालिक को दोषी माना जाएगा न कि तेज गति से गाड़ी चलाने वाले को। कोर्ट ने HRTC चालक को दोषी नहीं ठहराया क्योंकि शिकायतकर्ता ने अपनी कार सड़क के किनारे गलत तरीके से पार्क की थी।

विधि संवाददाता, शिमला। किसी वाहन को मुख्य सड़क या तेज यातायात वाली सड़क पर पार्क नहीं किया जा सकता। इसलिए, ऐसे मामले में यदि दुर्घटना हुई तो पार्किंग लाइट या इंडिकेटर चालू किए बिना वाहन पार्क करने वाले व्यक्ति को सड़क पर वाहन पार्क करने में लापरवाही बरतने का दोषी ठहराया जा सकता है।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, आरोपित हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) चालक को एक गवाह के इस बयान के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि वह तेज गति से वाहन चला रहा था। आरोपित एचआरटीसी चालक ने बस को कथित तौर पर सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में टक्कर मार दी थी।
न्यायाधीश राकेश कैंथला ने अपील को खारिज कर कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपित की विशिष्ट लापरवाही साबित करने में असफल रहा। सड़क किनारे गाड़ी पार्क करने वाले शिकायतकर्ता का कहना था कि दुर्घटना बस की तेज गति से हुई।
अदालत ने इसे अपर्याप्त पाते हुए कहा कि इसका सुबूत नहीं है, बल्कि सुबूत सूचना देने वाले की लापरवाही का हैं। शिकायतकर्ता भीष्म चंद्र 21 जुलाई 2009 को बेटे को डीएवी स्कूल ऊना छोड़ने गया था। उसने कार को सड़क के बाईं ओर पार्क किया था, जिसका एक टायर कच्चे और दूसरा पक्के हिस्से पर था। वह और उसका बेटा वाहन में बैठे थे।
एचआरटीसी की बस के चालक ने कार को टक्कर मार दी जिसे राम पाल (आरोपित) चला रहा था। गवाहों के बयान पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऊना ने दोषी पाया और छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
कोर्ट ने कहा कि सड़क विनियम, 1989 के नियम 15 में वाहन की पार्किंग के बारे में बताया है। इसमें कहा है कि किसी भी सड़क पर पार्किंग करने वाले प्रत्येक मोटर वाहन चालक को इसे इस तरह से पार्क करना चाहिए कि इससे अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को खतरा, बाधा या अनावश्यक असुविधा न हो या होने की संभावना न हो।
नियम 15(2) में कहा गया है कि मोटर वाहन चालक को अपना वाहन मुख्य सड़क या तेज यातायात वाली सड़क पर पार्क नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो दुर्घटना होने पर उसे ही दोषी ठहराया जा सकता है।
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