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    शिमला: हवाई अड्डे के लिए 14 गावं में होगा भूमि अधिग्रहण, लोगों को बाधा न डालने के निर्देश जारी

    Updated: Sat, 18 Oct 2025 10:08 PM (IST)

    कांगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया जारी है। लोगों को प्रक्रिया में बाधा न डालने के निर्देश दिए गए हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत उचित मुआवजा दिया जाएगा। कलैक्टर को भूमि का सर्वेक्षण करने और अन्य आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है। 

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    शिमला: हवाई अड्डे के लिए 14 गावं में होगा भूमि अधिग्रहण। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। कांगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे के विस्तारीकरण की कवायद के बीच भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान लोगों को प्रक्रिया में बाधा न डालने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार की धारा-11(1) के अंतर्गत यह प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।

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    दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि भूमि अधिग्रहण के दौरान लोग किसी भी सर्वेक्षक या अन्य कर्मचारी को भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने में बाधा न डालें और न ही परेशान करें।

    कलैक्टर को भूमि में प्रवेश करने, भूमि का सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि का समतलीकरण करने, उप-भूमि में खुदाई या बोरिंग करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है और उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत प्रदान और निर्दिष्ट कार्यों के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है।

    अधिनियम की धारा 15 के तहत कोई भी व्यक्ति जिसका हित प्रश्नगत भूमि में निहित है, वे इस अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर इस अधिग्रहण के प्रयोजन के लिए अधिसूचित कलैक्टर को लिखित रूप में भूमि अधिग्रहण पर आपत्ति दर्ज करवा सकता है।

    अधिनियम की धारा 11(4) के तहत कलैक्टर की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी व्यक्ति इन भूमियों के पूर्ण या आंशिक संबंध में किसी भी तरह से कोई लेनदेन नहीं कर सकेगा जिसमें बिक्री या खरीद, पट्टा, बंधक, नाम परिवर्तन, विनिमय या ऐसी भूमि पर कोई भार डालना शामिल है।

    54 (4) भूमि की योजनाओं का निरीक्षण उप-मंडल अधिकारी (नागरिक) कांगड़ा-सह-कलैक्टर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्य समय के दौरान किया जा सकता है। उपरोक्त भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों का विवरण और ऐसे विस्थापन के आवश्यक कारणों का विवरण, इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कलैक्टर, कांगड़ा द्वारा यथासमय उपलब्ध कराया जाएगा।

    यहां बता दें कि कुल 122-54-86 हैक्टेयर भूमि गग्गल हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए चाहिए है और इसके लिए तहसील कांगड़ा के अंतर्गत 10 गांवों व शाहपुर तहसील के अंतर्गत 4 गांवों में भूमि अधिग्रहण किया जाना है। प्रभा