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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 25, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

कोटखाई मामला: सीबीआइ बोली, सहयोग नहीं कर रही सरकार

By Babita KashyapEdited By:
Published: Fri, 25 Aug 2017 10:11 AM (IST)

कोर्ट ने सीबीआइ के आग्रह को स्वीकार करते हुए इन जांच रिपोर्टों को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया था।

कोटखाई मामला: सीबीआइ बोली, सहयोग नहीं कर रही सरकार
कोटखाई मामला: सीबीआइ बोली, सहयोग नहीं कर रही सरकार

शिमला, जागरण संवाददाता। कोटखाई मामले में सीबीआइ ने हिमाचल हाईकोर्ट में कहा कि मामले की जांच के लिए प्रदेश सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। वीरवार को सुनवाई के दौरान डीजीपी समेत अन्य अधिकारियों ने भी हाईकोर्ट में पेश होकर शपथपत्र देकर पुलिस जांच का ब्योरा दिया।

 

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने कोर्ट को मौखिक तौर पर बताया कि सरकार की ओर से मामले की पड़ताल में पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है। इस पर कोर्ट ने सीबीआइ से कहा कि वह यह बातें लिखित में आवेदन पत्र के माध्यम से कोर्ट को बता सकते हैं और जरूरी निर्देश ले सकते हैं। हाईकोर्ट ने सीबीआइ को आदेश दिया कि छह सितंबर तक अपनी जांच रिपोर्ट पेश करे।

 

ज्ञात रहे कि इससे पहले सीबीआइ दो जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर चुकी है। पहली जांच रिपोर्ट दो अगस्त व दूसरी 18 अगस्त को पेश की थी। कोर्ट ने सीबीआइ के आग्रह को स्वीकार करते हुए इन जांच रिपोर्टों को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया था। वीरवार को हुई सुनवाई के दौरान डीजीपी सोमेश गोयल सहित आइजी जहूर जैदी एएसपी भजन देव नेगीए डीएसपी रतन सिंह नेगी डीएसपी ठियोग मनोज जोशी, सब इंस्पेक्टर धर्म सेन नेगी, एएसआइ राजीव कुमार तथा कोटखाई के एसएचओ कोटखाई राजिंद्र सिंह व

एएसआइ दीप चन्द ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेशानुसार अपनेअपने शपथपत्र सील्ड कवर में दायर कर दिए हैं।

 

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीजीपी समेत अन्य पुलिस अफसरों को यह स्पष्ट करने के लिए कहा था कि अपने शपथपत्रों में मुख्य तौर पर यह बताएं कि छह से 23 जुलाई तक उनके द्वारा की गई जांच में उन्हें इस वारदात से सम्बंधित क्या क्या जानकारियां मालूम हुई।

 

अब जज अजय ने आशीष की जमानत याचिका पर सुनवाई से किया इन्कार प्रदेश हाईकोर्ट के दो जजों ने कोटखाई दुष्कर्म व हत्या मामले के आरोपी आशीष चौहान की जमानत याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया है। वीरवार को आरोपी आशीष चौहान की जमानत याचिका पर सुनवाई एक बार फिर टल गई। जमानत याचिका सुनवाई के लिए न्यायाधीश अजय मोहन गोयल के समक्ष लगी थी। उन्होंने भी इस याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग करते हुए कहा कि इस मामले को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल के आदेशानुसार किसी अन्य बेंच के समक्ष लगाया जाए। इससे पहले मंगलवार को न्यायाधीश सीबीबारोवालिया ने इस याचिका पर सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया था। 

 

कोटखाई मामले में हिरासत में चल रहे आशीष चौहान ने खुद को बेकसूर बताते हुए जमानत याचिका दायर की है। प्रार्थी के अनुसार 22 जुलाई को सीबीआइ ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 302, 34, 120 बी व पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत शंका के आधार पर मामला दर्ज किया है। प्रार्थी के अनुसार इस मामले में जांच पूरी कर ली गई है और वह न्यायिक हिरासत में है।

 

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