हिमाचल में जॉब ट्रेनी नियुक्ति नहीं होगी आसान, वित्त विभाग की मंजूरी लेना हुआ अनिवार्य
हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभागों और निकायों में जॉब ट्रेनी की नियुक्ति के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। अब जॉब ट्रेनी की नियुक्ति से पहले वित्त विभाग से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जॉब ट्रेनी को दी जाने वाली मासिक राशि वित्त विभाग द्वारा तय की जाएगी जिसके लिए विभागों को प्रस्ताव भेजना होगा। बिना अनुमति के कोई भी नियुक्ति मान्य नहीं होगी।

राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों और निकायों में जॉब ट्रेनी की नियुक्ति को लेकर निर्देश जारी किए हैं। जॉब ट्रेनी को नियुक्त करने से पहले वित्त विभाग से स्वीकृति लेनी अनिवार्य होगी।
योजना में यह प्रविधान किया है कि प्रथम से तृतीय श्रेणी में जॉब ट्रेनी की नियुक्ति की जा सकेगी। योजना के तहत यह व्यवस्था की है कि जॉब ट्रेनी को दी जाने वाली मासिक निश्चित राशि सरकार द्वारा निर्धारित होगी। अब वित्त विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यह राशि मामले-दर-मामले आधार पर तय की जाएगी।
इसके लिए संबंधित विभागों को अनिवार्य रूप से प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजना होगा, जिसके बाद ही अंतिम स्वीकृति मिलेगी। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी विभाग या निकाय को जॉब ट्रेनी नियुक्त करने से पहले वित्त विभाग से अनुमोदन लेना होगा। बिना अनुमति के कोई भी नियुक्ति मान्य नहीं होगी। इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों और निकायों को सूचित कर दिया है ताकि भ्रम की स्थिति न बने।
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