हिमाचल में प्यारी बहनों के खातों में नहीं आएंगे 1500 रुपए, योजना के तहत 443 आवेदन नगर निगम ने लौटाए वापस
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समृद्धि योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए नगर निगम के प्रस्ताव की प्रति संलग्न करना अनिवार्य कर दिया गया है। कल्याण विभाग ने नगर निगम क्षेत्र से प्राप्त 443 आवेदनों को वापस कर दिए। अब महिलाओं को नए सिरे से आवेदन करना होगा। योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।
संवाद सहयोगी, मंडी। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समृद्धि योजना के तहत प्रति माह बैंक खाते में 1500 रुपये की राह ताक रही महिलाओं को अभी इंतजार करना होगा। कल्याण विभाग ने नगर निगम क्षेत्र से आवेदन करने वाली महिलाओं को झटका दिया है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नगर निगम क्षेत्र से भेजे गए 443 आवेदन वापस लौटा दिए गए हैं। अब नगर निगम के प्रस्ताव की प्रति संलग्न कर दोबारा कल्याण विभाग को आवेदन करना होगा। इसके बाद महिलाओं के आवेदन स्वीकार होंगे।
18 से 60 वर्ष की महिलाओं को दिए जाते हैं 1500 रुपए
हिमाचल प्रदेश में सत्ता पर काबिज होने के बाद कांग्रेस ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समृद्धि योजना शुरू की थी। योजना के तहत सरकार ने 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह प्रदान करने का वादा किया है। योजना का लक्ष्य पांच लाख से अधिक महिलाओं को कवर करना है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं अपनी जरूरतों को पूरा कर सके।
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नगर निगम क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं ने अपने अपने वार्ड के पार्षदों से सत्यापन करवा कर योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किए है। लेकिन अब नगर निगम के विभिन्न वार्डों में रहने वाली 443 महिलाओं के आवेदन मंजूर नहीं हुए है। कल्याण विभाग ने वार्ड के पार्षद की वेरिफिकेशन के साथ साथ नगर निगम में पारित प्रस्ताव की प्रति भी आवेदन के साथ संलग्न करने की शर्त लगाई है।
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समृद्धि योजना के लिए आवेदन करने के लिए नगर निगम के प्रस्ताव की प्रति अनिवार्य कर दी गई है। नए सिरे से महिलाओं के आवेदन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किए जाएंगे।
-वीरेंद्र भट्ट शर्मा, महापौर नगर निगम मंडी
सितंबर में दिए गए जांच के दिए गए आदेश
हाल ही में हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि पाने वालों की पात्रता की जांच के निर्देश दिए थे। इसके अंतर्गत जो महिलाएं अपात्र घोषित होतीं उन्हें 1500 रुपए वापस करने पड़ते। ज्ञात हो कि सितंबर माह में योजना के अंतर्गत आठ लाख से अधिक महिलाओं के आवेदन प्राप्त हुए थे। जबकि पहले से 1150 रुपये या अन्य राशि की सामाजिक पेंशन ले रही 2.42 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत 1,500 रुपये की राशि दी जा रही थी।
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