हिमाचल से बुधवार से लागू हो जाएंगे होम स्टे नियम-2025, होटलवालों को मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुश्किल? पढ़ें पूरी खबर
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने होम स्टे नियम-2025 को स्वीकृति दे दी है, जो 25 जून से लागू होंगे। इन नए नियमों के तहत होम स्टे और बी एंड बी के लिए पंजीकरण शुल्क और जीएसटी दरों को कम किया गया है। अब होम स्टे चलाने के लिए पुलिस, पंचायत या स्ट्रक्चरल एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। कमरों का आकार भी पहले जैसा ही रखा गया है। सिल्वर श्रेणी के होम स्टे को बिजली और पानी अनुदान पर मिलेगा, जबकि अन्य श्रेणियों को व्यावसायिक दरों पर मिलेगा।

हिमाचल से बुधवार से लागू हो जाएंगे होम स्टे नियम-2025 (File Photo)
राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने होम स्टे नियम-2025 को स्वीकृति देते हुए हस्ताक्षर कर दिए हैं। मंगलवार को राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद 25 जून को नए नियम लागू होंगे। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से नियम लागू होने पर होम स्टे व बीएंडबी का संशोधित पंजीकरण शुल्क व नवीकरण शुल्क संचालकों को चुकाना होगा।
नए नियमों के तहत सरकार ने पंजीकरण शुल्क, जीएसटी दरों को कम कर दिया है। कमरों का आकार भी यथावत रखने की स्वीकृति प्रदान की है। होम स्टे संचालन के लिए कोई एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
प्रदेश में होम स्टे निर्माण करने के लिए पुलिस, पंचायत, स्ट्रक्चरल एनओसी लेने की शर्त समाप्त कर दी गई है। कमरों की किराया दरों का निर्धारण किया है। सिल्वर श्रेणी को छोड़कर शेष दो श्रेणियों गोल्ड व डायमंड श्रेणी के कमरे जीएसटी टिन नंबर के दायरे में आएंगे।
पंजीकरण शुल्क दरें संशोधित की गई हैं। सिल्वर श्रेणी को छोड़ दिया जाए तो अन्य श्रेणी के कमरों वाले होम स्टे को बिजली व पानी व्यावसायिक दरों पर दिया जाएगा। केवल सिल्वर श्रेणी के कमरों वाले होम स्टे को ही बिजली व पानी अनुदान पर मिलेगा।
कमरों का आकार घटाया सरकार ने होम स्टे ड्राफ्ट-2025 के तहत कमरों का आकार बढ़ाया था। इसे अब घटाकर पूर्ववर्ती डबल बेड 100 वर्ग फीट, सिंगल बेड 80 वर्ग फीट व बाथरूम 25 वर्ग फीट किया गया है। यदि कोई नया होम स्टे बनाता है और कमरों का आकार बढ़ाकर डबल बेड 120 वर्ग फीट, सिंगल बेड 100 वर्ग फीट व 30 वर्ग फीट करना चाहता है तो कर सकता है।
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