खुशखबरी! हिमाचल में अब कमर्शियल गाड़ी बिना किसी परेशानी चलाएं, सरकार ने 3300 टैक्सियों सहित अन्य वाहनों के परमिट किए जारी
Himachal Pradesh News हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने 3300 टैक्सियों सहित अन्य वाहनों के परमिट जारी करने की मंजूरी दे दी है। बैठक में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को भी 19 अस्थायी रूट दिए गए हैं। इनमें 15 रूट ऊना के हैं बाकि अन्य स्थानों के शामिल हैं। इस निर्णय से बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal News: हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने 3300 टैक्सी सहित अन्य वाहनों के परमिट जारी करने की मंजूरी दे दी है। बैठक में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को भी 19 अस्थायी रूट दिए गए हैं। इनमें 15 रूट ऊना के हैं बाकि अन्य स्थानों के शामिल हैं।
बुधवार को हुई राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा के बाद परमिट जारी करने का निर्णय लिया गया। 4 महीनों से यह काम लटका हुआ था। परिवहन निदेशक के चुनावी ड्यूटी पर होने के चलते बैठक आयोजित नहीं हो पाई थी।
बैठक में ई-टैक्सी पर चली चर्चा
एसटीए बैठक की अध्यक्षता परिवहन विभाग के प्रधान सचिव आरडी नजीम ने की। बैठक में ई-टैक्सी योजना को लेकर भी चर्चा की गई। इसके लिए विभाग के पास आ रहे आवेदन व विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
लोगों ने परमिट जारी होने से पहले वाहन खरीद लिए थे। लोगों की ये गाड़ियां खड़ी थीं। स्कूलों में बच्चों को लाने-ले जाने के लिए लोगों ने बसें खरीदी थीं, लेकिन परमिट जारी नहीं हो रहा था। टैक्सी परमिट मिल जाने के बाद बेरोजगार युवा स्वरोजगार अपना सकेंगे।
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प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में परिवहन निदेशक डीसी नेगी, अतिरिक्त आयुक्त परिवहन नरेश ठाकुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
138 विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी
शिमला राज्य सरकार 138 विशेष शिक्षकों की भर्ती (Himachal Teacher Bharti) करने जा रही है। इसके लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम अधिसूचित कर दिए हैं। सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी से पांचवीं कक्षा तक पढ़ने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ये शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं। राज्य चयन आयोग हमीरपुर भर्ती करेगा।
18 से 45 वर्ष की आयु वाले भर्ती के लिए पात्र होंगे। 12वीं कक्षा में 50 फीसदी अंक की शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। राज्य में विशेष आवश्यकता वाले 5,000 से ज्यादा बच्चे पंजीकृत हैं। इन्हें स्पेशल एजुकेटर न होने के कारण सामान्य स्कूलों में ही पढ़ाना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग (Himachal Education Department) ने 10 अक्टूबर को यह नियम तय किए थे। अब इसकी अधिसूचना हुई है।

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