Himachal News: अब प्राइवेट स्कूलों में भी फेल होंगे पांचवीं और आठवीं के छात्र, सुक्खू सरकार ने लागू किया नियम
हिमाचल प्रदेश में अब निजी स्कूलों के विद्यार्थी भी पांचवीं और आठवीं कक्षा में कम अंक लाने पर फेल होंगे। सरकार ने निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिक ...और पढ़ें

शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में अब निजी स्कूलों के विद्यार्थी भी पांचवीं और आठवीं कक्षा में कम अंक आने पर फेल होंगे। हिमाचल सरकार ने केंद्र के संशोधित निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को प्रदेश के निजी स्कूलों पर लागू कर दिया है।
परीक्षा में असफल विद्यार्थियों को आवश्यक अंक प्राप्त करने का एक और अवसर दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला अधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी कर दिए हैं। शीतकालीन स्कूलों में दिसंबर 2025 की परीक्षाओं में नई व्यवस्था लागू होगी, जबकि ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में मई में परीक्षा होगी। दूसरी बार भी जो विद्यार्थी परीक्षा पास नहीं करेगा, उसे फेल कर दिया जाएगा। निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। \
सरकारी स्कूलों में यह व्यवस्था पिछले वर्ष लागू की गई थी, और अब इसे निजी स्कूलों में भी लागू किया जा रहा है। दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार ने निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में संशोधन किया है। छात्रों को पास घोषित करने के लिए दो शर्तें अनिवार्य होंगी: 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एसए-1 और एसए-2 के प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

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