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हिमाचल पंचायत चुनाव: हाई कोर्ट के निर्णय के बाद निर्वाचन आयोग ने बुलाई बैठक, क्या रहेगा एजेंडा; पुनर्गठन का क्या होगा?

By Yadvinder Sharma Edited By: Rajesh Sharma
Published: Sun, 11 Jan 2026 06:29 AM (IST)Updated: Sun, 11 Jan 2026 11:00 AM (IST)

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने सोमवार को आयोग की बैठक बुलाई ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव प्रक्रिया शुरू होने वाली है। प्रतीकात्मक फोटो

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव प्रक्रिया शुरू होने वाली है। प्रतीकात्मक फोटो

HighLights

  1. उच्च न्यायालय के आदेश पर निर्वाचन आयोग की बैठक बुलाई गई।

  2. 30 अप्रैल से पहले पंचायत, शहरी निकाय चुनाव कराने के निर्देश।

  3. पंचायत पुनर्गठन और आरक्षण रोस्टर पर भी होगी चर्चा।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने सोमवार को आयोग के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। हाई कोर्ट ने 28 फरवरी तक निर्वाचन संबंधी तैयारियां करने और 30 अप्रैल से पूर्व पंचायतों और शहरी निकाय चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। 

बैठक में क्या होगा

सोमवार को होने वाली इस बैठक में न्यायालय के आदेशों पर बारीकी से चर्चा करने के अलावा आगामी रूपरेखा तय की जाएगी। जिससे सारी प्रक्रिया को समय रहते पूरा किया जा सके। इसके लिए जल्द ही सरकारी अधिकारियों की बैठक भी बुलाई जाएगी, जिससे सरकार और आयोग मिलकर चुनाव को समय पर करवा सकें।

पंचायत पुनर्गठन का क्या होगा

प्रदेश सरकार ने 7 नई पंचायतों को गठित करने और 74 के करीब पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान शुरू किया था। ऐसे में अब आयोग और सरकार इस संबंध में मिलकर निर्णय लेंगे कि आखिर इनका क्या करना है। न्यायालय ने भी मिलकर चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं।

मंत्रिमंडल बैठक पर टिकी निगाहें

जानकारी के अनुसार 16 जनवरी को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में चुनाव को लेकर आए प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को लेकर चर्चा होगी और उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया को निर्धारित किया जाएगा।

आरक्षण रोस्टर और मतदाता सूचियों के अधिसूचित होने के बाद होंगे चुनाव

प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली जिसमें 3577 पंचायतों, 91 ब्लाक समितियों, 12 जिला परिषद के अलावा सात नगर निगम और बाकी शहरी निकायों के चुनाव तभी हो सकेंगे जब आरक्षण रोस्टर जारी होगा। इसके अलावा जिला उपायुक्त मतदाता सूचियों को अधिसूचित कर देंगे।

सोमवार को आयोग के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। न्यायालय के आदेश आदि के संबंध में चर्चा की जाएगी।
-अनिल खाची, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग।

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