बड़ी बहन के देवर ने किया नाबालिग से दुष्कर्म, पीड़िता निकली गर्भवती, अब कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कैद
Himachal Pradesh News रामपुर बुशहर पोस्को कोर्ट ने ननखड़ी के एक युवक को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई। आरोपी ने 2021 में पीड़िता के साथ मेला देखने के दौरान और बाद में घर पर भी दुष्कर्म किया था। डीएनए मिलान से आरोपी के पिता होने की पुष्टि हुई।

संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर। Himachal Pradesh News, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोस्को कोर्ट) ने 21 वर्षीय युवक निवासी ननखड़ी जिला शिमला को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप सिद्ध होने पर दस हजार जुर्माना व 20 वर्ष की सजा सुनाई है। उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 4 नवंबर 2021 को पीड़िता अपने परिवार के साथ मेला देखने गई थी, जहां पर वह लोग अपनी रिश्तेदारी में रुके। आरोपित जो पीड़िता की बड़ी बहन का देवर था, वह भी वहां रुका था। रात के समय आरोपित उस कमरे में आया, जहां पर पीड़िता अपने परिवार के साथ सोई थी और जबरदस्ती पीड़िता के साथ विरोध के बावजूद शारीरिक संबंध बनाए।
10 दिसंबर को घर आकर भी बनाए संबंध
इसके बाद 10 दिसंबर 2021 को आरोपित पीड़िता के घर आ पहुंचा और शारीरिक संबंध बनाने के बाद रात को करीब तीन बजे निकल गया। उसके कुछ दिन बाद पीड़िता की तबीयत बिगड़ी, जिस बजह से वह शिमला अस्पताल गई, जहां पर वह गर्भवती पाई गई। उसके बाद मामला थाना ननखड़ी में दर्ज करवाया गया।
भ्रूण के डीएनए का हो गया आरोपित से मिलान
भ्रूण का डीएनए आरोपित के डीएनए के साथ सही पाया गया और रासायनिक परीक्षण में आरोपित भ्रूण का बायोलॉजिकल पिता पाया गया। अदालत में कुल 14 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। सभी साक्ष्य व पीड़िता की गवाही के आधार पर आरोपित नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का अपराधी पाया गया और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत 20 वर्ष की सजा सुनाई गई।
नाबालिग के शोषण पर सजा के कड़े प्रविधान
पोक्सो एक्ट में सजा के कड़े प्रविधान हैं और पीड़िता बाल किशोरी के साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए धारा 6 के तहत न्यूनतम 20 वर्ष की सजा का प्रावधान है। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।