हिमाचल में 14 मई से लागू होगी नई ट्रेनी पॉलिसी, अप्रैल 2025 में नियुक्त शिक्षक होंगे नियम से बाहर
हिमाचल सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई ट्रेनी भर्ती नीति 14 मई 2025 के बाद नियुक्त शिक्षकों पर लागू होगी। अप्रैल 2025 में नियुक्त 585 प्रवक्ता इस नियम से बाहर रहेंगे और पुराने नियमों के तहत नियमित होंगे। प्रवक्ता संघ ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है जिससे शिक्षकों को राहत मिली है।

संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूल प्रवक्ताओं को लेकर एक महत्वपूर्ण स्पष्टता जारी की है। 22 जुलाई को जारी नए नोटिफिकेशन में यह तय किया गया है कि नई ट्रेनी भर्ती नीति 14 मई 2025 के बाद नियुक्त शिक्षकों पर ही लागू होगी। इससे पहले 2023 के विज्ञापन के आधार पर अप्रैल 2025 में नियुक्त हुए 585 प्रवक्ताओं को इस नियम के दायरे से बाहर रखा गया है।
हालांकि, यह प्रवक्ता पुराने नियमों के तहत प्रत्यक्ष रूप से नियमित होंगे, लेकिन अब उन्हें नई नीति के अनुसार ट्रेनी नहीं माना जाएगा। इस फैसले से 585 प्रवक्ताओं को बड़ी राहत मिली है, जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया में पहले असमंजस की स्थिति बनी हुई थी।
हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ, जिला शिमला के अध्यक्ष श्री देवेंद्र लक्टू , जिला महासचिव आकाशदीप शर्मा ,सीनियर वाइस प्रेडिसेंड सुरेंद्र कंवर और जिला कोषाध्यक्ष गगन चौहान ने बताया कि यह सफलता राज्य प्रवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री अजय नेगी और उनकी पूरी टीम की मजबूत पैरवी व निरंतर प्रयासों से संभव हो पाई है।
हालांकि, सरकार ने संघ के विरोध के बावजूद 22 जुलाई को ट्रेनी नीति लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया, परंतु लगातार संवाद और दबाव के चलते सरकार को स्पष्ट करना पड़ा कि अप्रैल 2025 में नियुक्त शिक्षक इस नीति के दायरे में नहीं आएंगे।
प्रवक्ता संघ ने सरकार से इस फैसले के लिए आभार जताया है और कहा है कि संघ भविष्य में भी शिक्षकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करता रहेगा।

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