Himachal News: हिमाचल सरकार विधानसभा में पेश करेगी दो अध्यादेश, नगर निकाय चुनाव पर स्पष्ट होगी स्थिति
Himachal Pradesh News हिमाचल प्रदेश सरकार विधानसभा में दो महत्वपूर्ण अध्यादेश पेश करने जा रही है। पहला अध्यादेश नए नगर निगमों और नगर निकायों में अगले दो साल तक चुनाव नहीं होने से संबंधित है जिनमें प्रशासकों की नियुक्ति की जाएगी। दूसरा अध्यादेश तकनीकी विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति से जुड़ा है

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh News, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को राज्य सरकार दो महत्वपूर्ण अध्यादेश विधानसभा में पेश करने जा रही है। पहले अध्यादेश के अनुसार नए नगर निगम और नगर निकायों में अगले दो वर्ष तक चुनाव नहीं होंगे।
दूसरे अध्यादेश के अनुसार, तकनीकी विश्वविद्यालय में सर्च कमेटी गठित करने की औपचारिकताएं समाप्त कर दी गई हैं। अब सरकार किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से कुलपति की नियुक्ति कर सकेगी। पहला अध्यादेश मंत्री विक्रामादित्य सिंह व दूसरा मंत्री राजेश धर्माणी प्रस्तुत करेंगे।
इन दोनों अध्यादेशों के लिए कानून पहले ही बनाया जा चुका है और अब मानसून सत्र में इन्हें पारित किया जाएगा। पहले अध्यादेश हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2025, के तहत प्रदेश के तीन नगर निगमों ऊना, हमीरपुर और बद्दी व नगर निकायों में अगले दो वर्षों तक चुनाव नहीं होंगे।
इन नगर निकायों में प्रशासक की तैनाती की जाएगी। हाल ही में इस संबंध में प्रदेश सरकार की ओर से अध्यादेश लाया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गया है, जबकि नगर निकाय संस्थाओं का कार्यकाल अगले साल 2026 में पूरा हो रहा है।
तकनीकी विवि में अन्य संस्थान से तैनात हो सकेगा कुलपति
दूसरे अध्यादेश के तहत, हमीरपुर स्थित तकनीकी विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति के लिए अब कोई औपचारिकता पूरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस अध्यादेश के माध्यम से सरकार तकनीकी विवि में अन्य संस्थानों से भी कुलपति की नियुक्ति कर सकेगी। हाल ही में प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रो. राजेंद्र वर्मा को कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है।
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