यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 01, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
हिमाचल के मजदूरों के लिए खुशखबरी! सुक्खू सरकार ने बढ़ाई मजदूरी
हिमाचल के श्रमिकों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश सरकार ने अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की घोषणा ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अकुशल श्रमिकों की मजदूरी को 400 रुपये प्रति दिन और 12000 रुपये प्रति माह करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश श्रम विभाग के तहत इसकी अधिसूचना जारी कर 1 अप्रैल 2024 से इसे लागू किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 व अन्य के तहत 24 अप्रैल 2023 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति का गठन किया गया था। समिति की बैठक 20 जून 2024 को आयोजित की गई थी, जिसमें सभी 19 अनुसूचित रोजगारों में श्रमिकों की सभी श्रेणियों को देय न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि को मंजूरी दी गई थी और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01 अप्रैल 2024 से लागू होगी।
समान प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला तथा वयस्क या गैर-वयस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई अंतर नहीं होगा। प्रशिक्षुओं की मजदूरी प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के अधीन दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त 25 प्रतिशत की वृद्धि लागू होगी।
