गुड न्यूज! हिमाचल में BPL परिवारों की लिस्ट में होगा विस्तार, नए मानदंड होंगे लागू; पढ़ें क्या होंगी शर्तें?
हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों की सूची का विस्तार करने का निर्णय लिया है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त परिवारों को भी शामिल किया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 50 हजार रुपये से कम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि बीपीएल परिवारों के चयन के लिए सर्वेक्षण चल रहा है।

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal News: हिमाचल प्रदेश में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों की सूची का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
अब उन परिवारों को भी इस सूची में शामिल किया जाएगा, जिन्हें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना और राज्य सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, बशर्ते उनकी वार्षिक आय 50 हजार रुपये से कम हो।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जानकारी मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में दी।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में बीपीएल परिवारों के चयन के लिए एक सर्वेक्षण चल रहा है, जिसमें कैंसर के मरीजों, दिव्यांगों और अनाथ बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि बीपीएल सूची में कई नई श्रेणियां जोड़ी जाएंगी।
इनमें 27 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चे, ऐसे परिवार जिनकी मुखिया महिला हो और 25 से 59 वर्ष के बीच कोई वयस्क सदस्य न हो, शामिल हैं। 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर रोगियों और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त भी सूची में शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यदि किसी विधायक के पास बीपीएल सूची को लेकर सुझाव हैं, तो वे इसे दो दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।
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