हिमाचल के मजदूरों की बल्ले-बल्ले! सुक्खू सरकार ने बढ़ा दी मजदूरी, अब रोजाना मिलेंगे इतने रुपये
हिमाचल प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम दिहाड़ी 400 से बढ़ाकर 425 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। अन्य श्रेणियों की दिहाड़ी में भी वृद्धि की गई है। यह बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में 25 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि होगी। श्रम एवं रोजगार विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal News: हिमाचल प्रदेश में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को 400 से बढ़ाकर 425 रुपये प्रतिदिन किया गया है। इसके साथ अन्य श्रणियों की न्यूनतम मजदूरी यानी दिहाड़ी को बढ़ा दिया है। इस संबंध में रूम एंव रोजगार विभाग की सचिव की तरफ से मंगलवार को अधिसूचना जारी की गई है।
इसके अनुसार बढ़ी हुई दिहाडी पहली अप्रैल 2025 से लागू होगी। दिहाड़ी को बढ़ाए जाने के संबंध में संबंधित समिति की बैठक चार अप्रैल को हुई थी, जिसमें सभी 19 अनुसूचित रोजगारों में सभी श्रेणियों के श्रमिकों को देय न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि को मंजूरी दी गई थी और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया।
जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त 25 प्रतिशत की वृद्धि लागू होगी। अकुशल श्रमिक वह होता है जो ऐसे काम करता है जिसमें साधारण काम करने होते हैं। इसके लिए बहुत कम या बिलकुल स्वतंत्र निर्णय या पिछले अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है।
मिलेंगे इतने रुपये
- अकुशल श्रमिक चौकीदार, क्लीनर, वाचमैन 425-12,750
- अर्धकुशल सेनटरी फिटर, पेंटर, माली 452- 13,560
- बढ़ई, सहायक फायरमैन, वेल्डर कुशल श्रमिक कारपेंटर, प्लंबर, ट्रैक्टर- 493-14,790
- ऑपरेटर, चालक, दर्जी उच्च कुशल सर्वेयर, ड्राफ्टमैन, 588- 17,640
- रोड रोलर ड्राइवर निरीक्षक सड़क एवं अन्य, क्लर्क स्टोर कीपर- 493 14,790
- हेड मैकेनिक 534 16,020
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