हिमाचल में होम स्टे नियम आज होंगे लागू, रजिस्ट्रेशन कराना भी होगा आसान; नियमों का हिन्दी अनुवाद लगभग पूरा
हिमाचल प्रदेश में होम स्टे नियम जल्द लागू होंगे जिससे पंजीकरण प्रक्रिया सरल हो जाएगी। सरकार ने पंजीकरण शुल्क और जीएसटी दरों को कम किया है साथ ही एनओसी ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल में मंत्रिमंडल की बैठक से स्वीकृत हुए होम स्टे नियम सोमवार को पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से लागू किए जा सकते हैं। विभाग की ओर से नियमों का हिन्दी में अनुवाद करने का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है।
नए नियमों के तहत सरकार ने पंजीकरण शुल्क, जीएसटी दरों को कम कर दिया है। इसके अतिरिक्त कमरों का आकार भी पहले की तरह यथावत रखने की स्वीकृति प्रदान की है। होम स्टे संचालन के लिए किसी तरह की कोई एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
प्रदेश में होम स्टे निर्माण करने के लिए पुलिस, पंचायत, स्ट्रक्चरल अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की शर्त समाप्त कर दी गई है। सरकार ने सभी तरह के अनापत्ति प्रमाण पत्र का झंझट खत्म कर दिया है। अब ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में होम स्टे का निर्माण करना सरल होगा।
हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक से स्वीकृत होकर प्रधान सचिव देवेश कुमार के पास पहुंची होम स्टे योजना-2025 में किए गए संशोधनों के लिए नियम बनाए जाएंगे, उसके बाद पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से अंतिम स्वीकृति मिलते ही होम स्टे योजना को लागू कर दिया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने कमरों के आकार को पूर्ववर्ती रखा है, कमरों की किराया दरों का निर्धारण किया है, सिल्वर श्रेणी को छोड़कर शेष दो श्रेणियों गोल्ड व डायमंड श्रेणी के कमरे जीएसटी टिन नंबर के दायरे में आएंगे, पंजीकरण शुल्क दरें संशोधित की गई है। सिल्वर श्रेणी को छोड़ दिया जाए तो अन्य श्रेणी के कमरों वाले होम स्टे को बिजली व पानी व्यवसायिक दरों पर दिया जाएगा।
केवल सिल्वर श्रेणी के कमरों वाले होम स्टे को ही बिजली व पानी अनुदान पर मिलेगा। सरकार ने चंबा जिला की पांगी घाटी को पंजीकरण शुल्क में आधा करने की घोषणा की गई थी। ये घोषणा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों पर लागू नहीं रहेगी।
कमरों का आकार घटाया
सरकार ने होम स्टे ड्राफ्ट-2025 के तहत कमरों का आकार बढ़ाकर डबल बेड 120 वर्ग फुट, सिंगल बेड 100 वर्ग फुट व 30 वर्ग फुट प्रस्तावित किया था। जिसे अब घटाकर पूर्ववर्ती डबल बेड 100 वर्ग फुट, सिंगल बेड 80 वर्ग फुट व बाथरूम 25 वर्ग फुट किया गया है।
यदि कोई चाहें तो
ऐसा सुझाया गया है कि यदि कोई नया होम स्टे बनाता है और कमरों का आकार बढ़ाकर डबल बेड 120 वर्ग फुट, सिंगल बेड 100 वर्ग फुट व 30 वर्ग फुट करना चाहता है तो कर सकता है। ये अनिवार्य नहीं होगा।
कमरों की शुल्क दरें
होम स्टे के लिए शुल्क दरें निर्धारित कर दी गई हैं। सिल्वर व गोल्ड श्रेणी के कमरों के लिए कमरों का किराया निर्धारित किया गया है। जबकि डायमंड श्रेणी के कमरों के लिए किराया 10 हजार रुपये से शुरू होगा, चाहे तो होम स्टे संचालक सुविधाओं के अनुसार जितना चाहे शुल्क ले सकता है।
| श्रेणी | दैनिक शुल्क |
| सिल्वर | 3 हजार रुपये |
| गोल्ड | 3 हजार से 10 हजार |
| डायमंड | 10 हजार से अधिक |
होम स्टे पंजीकरण शुल्क
होम स्टे पंजीकरण के लिए शुल्क दरों को भी संशोधित किया गया है। जिसके तहत नगर निगम, टीसीपी व साडा क्षेत्र व पंचायत क्षेत्र के लिए निर्धारण किया गया है।
| श्रेणी | नगर निगम | टीसीपी एवं साडा | ग्राम पंचायत |
| सिल्वर | 8 हजार | 5 हजार | 3 हजार |
| गोल्ड | 12 हजार | 8 हजार | 6 हजार |
| डायमंड | 18 हजार | 12 हजार | 10 हजार |

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।