Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल HC का आदेश, HIMUDA के रिटायर्ड कर्मचारियों को DA के साथ पेंशन का लाभ दें

    Updated: Wed, 17 Sep 2025 12:46 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को हिमुडा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ पेंशन देने का आदेश दिया है। अदालत ने कंपनी के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ पेंशन देने से इनकार किया गया था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कंपनी आपसी सहमति से तय राशि के अलावा अतिरिक्त राशि लेने का हकदार नहीं है।

    Hero Image
    हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया सख्त आदेश

    विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिए हैं कि वह लाइफ ग्रुप सुपरनुएशन कैश क्युमूलेटिव स्कीम के तहत हिमुडा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ पेंशन अदा करे।

    न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के निर्णय को सही ठहराया। एकलपीठ ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के 23 नवंबर 2015 की कार्यवाही को रद कर दिया।

    इसके तहत लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने हिमुडा के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ पेंशन देने से इनकार कर दिया था। एकलपीठ ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिए थे कि वह भविष्य में कर्मचारियों की पेंशन को नहीं रोकेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोर्ट ने एलआइसी को अवैध रूप से किसी अतिरिक्त राशि की मांग करने से रोक दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि वह स्कीम के मुताबिक आपसी सहमति से तय की राशि के अलावा अतिरिक्त राशि लेने का हक नहीं रखते। 

    वर्ष 2005 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हिमुडा कर्मचारियों को लाइफ ग्रुप सुपरनुएशन कैश क्युमूलेटिव स्कीम के अंतर्गत पेंशन देने के लिए राजी हुई।

    हिमुडा की ओर से औपचारिकताएं पूरी करने के बाद हिमुडा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन मिलनी शुरू हो गई। मगर 2014 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने हिमुडा से अतिरिक्त राशि देने की मांग रखी। अतिरिक्त राशि जमा न करवाने पर 23 नवंबर 2015 को लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने हिमुडा के कर्मचारियों को पेंशन देने से इनकार कर दिया।