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    कल से बंद रहेगा सोलन का सनवारा टोल बैरियर, सड़क की खस्ताहालत पर HC ने दिए 30 अक्टूबर तक बंद रखने के आदेश

    Updated: Fri, 19 Sep 2025 01:39 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सोलन जिले में सड़क की खस्ताहालत के कारण सनवारा टोल बैरियर को 20 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर 2025 तक बंद करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उपायुक्त सोलन को सड़क सुधार के लिए एनएचएआइ को सहायता प्रदान करने का निर्देश भी दिया है।

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    हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सनवारा टोल बैरियर बंद करने के दिए आदेश

    विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सड़क की खस्ताहालत पर सोलन जिले में सनवारा टोल बैरियर/संग्रहण केंद्र को 20 सितंबर से 30 अक्टूबर, 2025 तक बंद करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में सामान्य सुविधाओं की कमी के मुद्दे पर प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है।

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    मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने उपायुक्त सोलन को आदेश जारी किए हैं कि वह सड़क की दशा सुधारने के लिए नेशनल हाईवे अथारिटी को जरूरी सहायता मुहैया करवाएं। उन्हें कानून व व्यवस्था का आकलन करने के भी आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग को आदेश जारी किए हैं कि वह कैथलीघाट से शिमला तक सड़क मार्ग की दशा को सुधारने के लिए कार्य करे।

    विशेषतया शोघी औद्योगिक क्षेत्र में सड़क की खस्ता हालत को भी सुधारने के लोक निर्माण विभाग को आदेश जारी किए हैं। मामले पर सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। हाई कोर्ट ने नगर परिषद नंगल की सीमा से सटे चार टोल प्लाजा के कारण स्थानीय लोगों को हो रही कठिनाई को दूर करने के आग्रह को लेकर दायर याचिका को विस्तार देते हुए एनएचएआइ को प्रदेश के अन्य टोल बैरियरों पर भी जवाब देने के आदेश जारी किए थे।

    जगह-जगह अव्यवस्थित टोल बैरियर लगाने से जुड़ी जनहित याचिका को विस्तार देते हुए कोर्ट ने एनएचएआइ से तीन सप्ताह के भीतर जवाबतलब किया था। कोर्ट ने कहा था कि कुछ टोल बैरियरों से बाधा मुक्त यातायात में कठिनाई पैदा हो रही है।

    हाई कोर्ट ने पिछले आदेश में कहा था कि टिंबर ट्रेल के पास चंडीगढ़-शिमला राजमार्ग पर वसूला जाने वाला हिमाचल प्रदेश स्टेट एंट्री टैक्स आम जनता के लिए असुविधा का कारण बन रहा है।

    यहां सप्ताहांत में आने वाले यातायात के लिए केवल 2/3 लेन ही उपलब्ध हैं और हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत वाहनों के लिए कोई निश्शुल्क लेन का प्रविधान नहीं है, जिन्हें प्रवेश कर से छूट दी है। इसलिए सभी वाहनों को कतार में लगना पड़ता है।

    कोर्ट ने कहा, यह ध्यान देने योग्य है कि एनएचएआइ द्वारा सनवारा में एक और बैरियर/संग्रह केंद्र स्थापित किया गया है, जिसके दोनों ओर कई लेन हैं। इसलिए यह उचित होगा कि प्रतिवादी सनवारा स्थित बैरियर/संग्रह केंद्र पर साझा सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार करें।

    शुल्क साझा संग्रह केंद्र पर लिया जा सकता है या किसी वैकल्पिक स्थान की पहचान की जा सकती है जहां अधिक स्थान हो। कोर्ट ने कहा, ऐसा करना इसलिए उचित होगा क्योंकि पहाड़ी सड़क होने के कारण वाहनों के लिए कोई अन्य प्रवेश स्थान उपलब्ध नहीं हैं।