हिमाचल में दीवाली-गुरुपर्व, क्रिसमस और न्यू ईयर पर सिर्फ दो घंटे जला सकेंगे ग्रीन पटाखे
हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल पर ग्रीन पटाखे जलाने के लिए केवल दो घंटे की अनुमति दी है। यह निर्णय पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। इन त्योहारों पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हिमाचल में दीवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और न्यू ईयर पर सिर्फ दो घंटे जला सकेंगे ग्रीन पटाखे (File Photo)
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल में दीवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष पर केवल ग्रीन पटाखे ही चला सकेंगे। इसके लिए दो घंटे की अनुमति दी गई है। पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने त्योहारों के सीजन में वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए पटाखों के उपयोग को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं।
विभाग ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजे पत्र में कहा है कि दीवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस व नववर्ष की पूर्व संध्या पर केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति होगी। इस संबंध में शिक्षण संस्थानों में बच्चों के अलावा लोगों को जागरूक करने को कहा है।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूरे राज्य में चयनित स्थानों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) की नियमित निगरानी करेगा। यह आदेश राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुपालन में जारी किया है।
इनके अनुसार वायु गुणवत्ता खराब या उससे ऊपर की श्रेणी में आने वाले क्षेत्रों में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या उपयोग पर रोक लगाई है। मध्यम या उससे नीचे वायु गुणवत्ता वाले क्षेत्रों में केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति दी है।
हिमाचल के जिले मध्यम और संतोषजनक स्तर के हैं। सरकार ने पटाखों की आनलाइन बिक्री पर रोक लगाई है। ई-कामर्स प्लेटफार्म को निर्देश दिया है कि वह पटाखों के आनलाइन आर्डर स्वीकार या बिक्री नहीं करेंगे।
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