जल्द पूरा करो कीरतपुर-मनाली फोरलेन का काम
प्रदेश उच्च न्यायालय ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को किरतपुर नेयरचोक मनाली फोरलेन का कार्य जल्द पूरा करने के आदेश जारी किए है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने जनहित में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान क्रमबद्ध तरीके से पांच अलग अलग प्रोजेक्ट का कार्य पूरा करने के आदेश पारित किए है।
विधि संवाददाता, शिमला : प्रदेश उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को कीरतपुर-नेरचौक-मनाली फोरलेन का कार्य जल्द पूरा करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने जनहित में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान क्रमबद्ध तरीके से पांच अलग-अलग प्रोजेक्ट का कार्य पूरा करने के आदेश पारित किए है। न्यायालय को बताया गया कि कीरतपुर-नेरचौक की कुल लंबाई लगभग 85 किलोमीटर है। इसका कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है क्योंकि मुख्य कंपनी व दूसरे प्रभावित पक्षों के बीच नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष मामला विचाराधीन है। ट्रिब्यूनल ने एनएचएआइ को आदेश दिए हैं कि एग्रीमेंट को रद करने के लिए किसी भी तरह का कदम न उठाए। एनएचएआइ के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि उन्होंने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष इसके आदेशों में संशोधन करने बाबत आवेदन दाखिल कर रखा है। चुनाव आयोग को भी इस बाबत आवेदन किया है, ताकि फोरलेन के बाकी कार्य के लिए निविदा आमन्त्रित की जाए। कोर्ट ने अथॉरिटी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। वहीं, नेरचौक-पंडोह प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 23 किलोमीटर है। इसका अभी तक फीसद कार्य भी पूरा नहीं हो पाया है। ठेकेदार कार्य शुरू नहीं कर रहा है, जबकि उसे 87 करोड़ के लगभग एडवांस राशि का हस्तांतरण हो चुका है। न्यायालय ने आदेश दिए कि ठेकेदार इस बाबत सही स्पष्टीकरण नहीं देता है तो एनएचएआइ उसका अनुबंध रद कर सकती है।
पंडोह बाईपास टकोली प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 19 किलोमीटर है, जिसमें की चार सुरंग व 14 पुल बनाए जाने हैं। इस काम को 23 सितंबर 2021 तक पूरा किया जाना है। मगर 31 मार्च 2019 तक 14 फीसद के लगभग ही कार्य पूरा हो पाया है। एनएचएआइ ने कोर्ट को बताया कि कार्य निर्धारित समय पर पूरा कर लिया जाएगा। न्यायालय ने कुल्लू व मंडी के पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किए हैं कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रोजेक्ट के कार्य में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। भूमि अधिग्रहण के पश्चात जिन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है उनको क्षतिपूर्ति मुआवजा जल्द अदा किया जाए। वहीं, टकोली-कुल्लू प्रोजेक्ट में एनएचएआइ ने कोर्ट को बताया कि इसमें 28 किलोमीटर सड़क का काम दो जून 2017 को शुरू हुआ था। इसे 29 नवम्बर 2019 तक पूरा करने की उम्मीद है। कोर्ट ने उन मामलों में मुआवजा राशि तुरंत जारी करने के आदेश दिए जिनमें कोई विवाद नहीं है। कोर्ट ने पंडोह के भू अधिग्रहण अधिकारी सहित कुल्लू के जिला प्रशासन व एनएचएआईको आदेश दिए कि वह अधिगृहीत भूमि का कब्जा ले, ताकि इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य में कोई देरी न हो।
वहीं, कुल्लू-मनाली के संबंध में एनएचएआइ ने कोर्ट को बताया कि इस प्रोजेक्ट में 37 किलोमीटर सड़क का काम 31 मार्च 2019 तक 95 फीसद पूरा कर लिया गया था। पांच फीसद कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा, बशर्ते कल्थ में 60 मीटर भूमि का कब्जा जिला प्रशासन एनएचएआइ को दिलवा दे। कोर्ट ने जिला प्रशासन कुल्लू सहित पर्यटन विभाग को आदेश दिए कि वह इस प्रोजेक्ट के तहत आने वाली सड़क पर राफ्टिग और पैरा ग्लाइडिग ऑपरेटरों को अपना कोई भी काउंटर न लगाने दे। बिजली बोर्ड को भी आदेश दिए कि बिजली के खंभों को माह माह के भीतर हटाए। मामले पर सुनवाई 26 जून को होगी।
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