Himachal News: रोहड़ू में चिट्टा रखने के आरोप में बाप-बेटे को 7 साल की जेल, अदालत ने जुर्माना भी लगाया
रोहड़ू की विशेष सत्र न्यायालय ने पिता और पुत्र को चिट्टा रखने का दोषी पाया है। अदालत ने दोनों को सात साल की कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास होगा। पुलिस ने 27 जनवरी 2022 को हीरा सिंह के घर से 50.20 ग्राम चिट्टा बरामद किया था।

संवाद सूत्र, रोहड़ू। विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू अनिल शर्मा की अदालत ने पिता व पुत्र को चिट्टा रखने का दोषी पाए जाने पर सात वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
जुर्माना न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी 56 वर्षीय हीरा सिंह और 36 वर्षीय राकेश कुमार पुत्र हीरा सिंह निवासी चंद्रपुर तहसील जुब्बल जिला शिमला को कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई गई। 27 जनवरी, 2022 को पुलिस के विशेष दल में सहायक उप निरीक्षक अंबी लाल व मुख्य आरक्षी ललित कुमार, अमित कुमार, सुनील कुमार, भुवनेश कुमार व धीरज कुमार हाटकोटी में गश्त पर थे।
इस दौरान उन्हें सूचना मिली कि हीरा सिंह व राकेश कुमार घर से चिट्टा बेचते हैं। पुलिस टीम ने हीरा सिंह के घर पर दबिश दी तो रसोईघर से 50.20 ग्राम चिट्टा व 26,990 रुपये की नकदी बरामद की। इस पर पुलिस थाना जुब्बल में मामला दर्ज हुआ। हीरा सिंह व राकेश के विरुद्ध चालान तैयार कर विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू में पेश किया। इसके बाद हीरा सिंह व राकेश कुमार पर आरोप सिद्ध हुए।
13 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोष साबित होने पर अदालत ने यह निर्णय सुनाया है। सरकार की ओर से अभियोग की पैरवी जिला उप न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल ने की।
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