ग्रामसभा कोरम के लिए अब रहेगी 25 फीसद की शर्त
राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश की पंचायतों में ग्रामसभाओं की बैठक का कोरम पूरा करने के झमेले को दूर कर ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश की पंचायतों में ग्रामसभाओं की बैठक का कोरम पूरा करने के झमेले को दूर करने के लिए 33 के स्थान पर 25 फीसद की शर्त रहेगी। पंचायतों का कोई भी एजेंडा या विकास कार्य 25 फीसद सदस्यों की हाजिरी से भी पास हो सकेगा। प्रदेश सरकार ने इसी शर्त को लागू करने का निर्णय लिया है। इस तरह की व्यवस्था ग्रामीण विकास को सुदृढ़ करने और विकास कार्यो में तेजी लाने के उद्देश्य से शुरूकी जा रही है।
प्रदेश में होने वाली ग्रामसभाओं की बैठक में कोरम पूरा करने की सबसे बड़ी समस्या पेश आ रही है और इस कारण विकास कार्य लटके हुए हैं। ऐसे में गांव में विकास कार्यो को गति देने के लिए अब 25 फीसद कोरम होने पर भी विकास कार्यो को करवाया जा सकेगा।
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एक परिवार से तीन सदस्यों की मौजूदगी पर गणना एक की
पंचायतों की ग्रामसभा की बैठकों में परिवार के एक से अधिक यानी 2-3 सदस्य के शामिल होने पर गणना केवल एक ही होगी। कोरम के लिए परिवारों का 25 फीसद माना जाएगा न कि जनसंख्या का। इससे पूर्व जनसंख्या के आधार पर कोरम होता था जिसमें परिवार के 10 सदस्यों के मौजूद होने पर 10 की गणना होती थी।
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वार्ड स्तर पर उप ग्रामसभाएं
कोरम प्रक्रिया के तहत वार्ड स्तर पर उपग्राम सभा का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत वार्ड स्तर पर किसी भी कार्य को मंजूरी दी जाएगी और प्रस्ताव को पास करने के लिए मुख्य ग्राम सभा में लाया जाएगा और वहीं पर पास होंगी। विशेष तो यह है कि महिला ग्रामसभा को भी उपग्राम सभा का ही दर्जा है। महिला ग्राम सभा में जो प्रस्ताव पास होगा उस पर अंतिम मुहर और मंजूरी मुख्य ग्राम सभा में ही होगी।
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आखिर कोरम का क्यों है प्रावधान
ग्रामसभा की बैठक में कोरम का प्रावधान इस उद्देश्य से किया गया है जिससे उन विकास कार्यो को करवाया जाए जिन्हें ग्रामसभा यानी पंचायत के लोग चाहते हैं। ऐसा न हो कि उन्हीं एजेंडों व विकास कार्यो को किया जाए जो पहुंच व रसूखवाले करवाना चाहते हैं।
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'पंचायतों की ग्राम सभाओं की बैठकों के लिए अब 33 की बजाय 25 फीसद कोरम की आवश्यकता होगी। इस कोरम से विकास कार्यो व एजेंडा को मंजूरी मिल सकेगी।'
-अनिल शर्मा, पंचायती राज मंत्री, हिमाचल प्रदेश

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