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    Himachal News: क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले के आरोपियों को नहीं राहत, हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

    Crypto Currency Fraud Case हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले के आरोपियों को अभी भी राहत नहीं है। हिमाचल हाई कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मंडी जिले के रहने वाले हेमराज व सुखदेव को हिमाचल पुलिस की एसआईटी ने दो अक्टूबर व ऊना के अभिषेक शर्मा को 28 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से तीनों आरोपित न्यायिक हिरासत में हैं।

    By Jagran News Edited By: Himani Sharma Updated: Sun, 25 Aug 2024 09:01 AM (IST)
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    न्यायालय ने तीनों आरोपितों को माना धोखाधड़ी का किंगपिन

    जागरण संवाददाता, मंडी। क्रिप्टो करेंसी की आड़ में प्रदेश के 80 हजार निवेशकों से करीब दो हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले मुख्य एजेंट हेमराज, सुखदेव व अभिषेक शर्मा की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है।

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    न्यायालय ने तीनों को धोखाधड़ी का किंगपिन माना। इस तरह के आर्थिक अपराध के आरोपितों को जमानत देना जनता व राज्य के हित में उपयुक्त नहीं माना।

    अक्‍टूबर से हिरासत में हैं तीनों आरोपी

    तीनों की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा के न्यायालय ने नौ अगस्त को अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने तीनों की जमानत याचिका पर शनिवार को निर्णय सुनाया। मंडी जिले के रहने वाले हेमराज व सुखदेव को हिमाचल पुलिस की एसआईटी ने दो अक्टूबर व ऊना के अभिषेक शर्मा को 28 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से तीनों आरोपित न्यायिक हिरासत में हैं।

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    हेमराज की जीरकपुर में 11 व सुखदेव की सात संपत्ति

    निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की हेमराज ने पंजाब के जीरकपुर में 11 व सुखदेव ने सात बेनामी संपत्तियां बनाई है। दोनों केे पास करीब डेढ़ करोड़ की लग्जरी गाड़ियां थी। मुख्य आरोपित सुभाष शर्मा के साथ मिलकर हेमराज व सुखदेव ने क्रिप्टो करेंसी का काम शुरु किया था। बाद में सुखदेव ने अभिषेक शर्मा को अपने साथ जोड़ा था।

    तीनों ने बाद में मिलकर लोगों को लुभाने के लिए सुंदरनगर,बददी,हमीरपुर सहित कई अन्य स्थानों में बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया था। निवेशकों को करीब 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

    प्रॉपर्टी कारोबारी की जमानत पर सुनवाई टली

    क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी के मुख्य आरोपित सुभाष शर्मा के सहयोगी पंजाब के जीरकपुर के प्रापर्टी कारोबारी विजय कुमार जुनेजा की नियमति जमानत याचिका पर 13 सितंबर तक सुनवाई टल गई है। शनिवार को जमानत याचिका पर प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा के न्यायालय में सुनवाई हुई। हिमाचल पुलिस की एसआईटी ने न्यायालय के समक्ष स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की।

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    बचाव पक्ष ने स्टेटस रिपोर्ट के अध्ययन के लिए न्यायालय से समय मांगा। न्यायालय ने आवेदन स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को तय की है। विजय जुनेजा को हाई कोर्ट से अभी अंतरिम जमानत मिली हुई है। न्यायालय की अनुमति के बिना वह देश से बाहर नहीं जा पाएगा। सुभाष शर्मा के साथ मिलकर जीरकपुर में कई बेनामी संपत्ति बनाई है।

    SIT ने राजस्व विभाग को सौंपा 75 कनाल जमीन फ्रीज करने का पत्र

    मुख्य आरोपित सुभाष शर्मा की ऊना जिले के हरोली में करीब 75 कनाल जमीन मिली है। आरोपित ने कुछ वर्ष पहले ही यह जमीन खरीदी थी। उसकी उद्योगपतियों को महंगी दर पर जमीन बेचने की योजना था। एसआईटी ने जमीन फ्रीज कर राजस्व विभाग को इससे संबंधित पत्र सौंप दिया है।