Himachal News: मंडी में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू, अब नो पार्किंग- वन-वे ट्रैफिक और साइलेंस जोन होंगे लागू
मंडी शहर में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। जिला दंडाधिकारी ने नई अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत 18 मार्गों को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। शहर में वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था भी लागू की गई है। अस्पतालों और स्कूलों के पास साइलेंस जोन बनाए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा। नागरिकों से सहयोग करने की अपील की गई है ताकि शहर में यातायात सुचारू रूप से चल सके।

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जागरण संवाददाता, मंडी। मंडी शहर में अब यातायात व्यवस्था पूरी तरह से नई प्रणाली के तहत संचालित होगी। जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने ट्रैफिक पुनर्गठन से संबंधित अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। फरवरी में जारी ड्राफ्ट अधिसूचना पर आम नागरिकों से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद इस आदेश को अंतिम रूप दिया गया है।
आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 117 के तहत जारी किया गया है और यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
नई अधिसूचना में नो पार्किंग जोन, पेड पार्किंग स्थल, वन-वे ट्रैफिक, साइलेंस जोन, लोडिंग-अनलोडिंग समय, भारी वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण और ऑटो रिक्शा स्टैंडों की संख्या में बदलाव किए गए हैं।
उपायुक्त ने बताया कि यह कदम शहर में बढ़ते वाहन दबाव और अव्यवस्थित पार्किंग को नियंत्रित करने की दिशा में एक बड़ा सुधार है। नगर निगम मंडी और पुलिस विभाग के सहयोग से लागू की गई यह योजना जाम और अव्यवस्था पर अंकुश लगाएगी।
18 मार्ग घोषित नो पार्किंग जोन
अधिसूचना के अनुसार, मंडी शहर के 18 प्रमुख मार्ग अब नो पार्किंग जोन होंगे। इनमें गांधी चौक से विक्टोरिया ब्रिज, टारना टर्न से माइक्रोवेव स्टेशन, ओल्ड सुकेती ब्रिज से भ्यूली ब्रिज, इंदिरा मार्केट, सुकोडी चौक से जेल रोड, जेल रोड से एडीसी आवास, टीका साहिब रोड, बाईपास रोड सुकोडी ब्रिज से विक्टोरिया ब्रिज, चौहाटा बाजार से पोस्ट आफिस सहित अन्य मार्ग शामिल हैं। न्यू ब्रिज से विक्टोरिया ब्रिज तक का क्षेत्र पेड पार्किंग घोषित किया गया है। नगर निगम को सभी स्थलों पर संकेतक बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
वन-वे ट्रैफिक और बस स्टॉप व्यवस्था
शहर के दो मार्गों पर वन-वे ट्रैफिक प्रणाली लागू रहेगी। ओल्ड सुकेती ब्रिज से महामृत्युंजय मंदिर तक का मार्ग एक दिशा में रहेगा, जबकि इंदिरा मार्केट क्षेत्र में ट्रैफिक घड़ी की दिशा में संचालित होगा। बाईपास ओल्ड सुकेती ब्रिज, महामृत्युंजय चौक और सेरी मंच को दो मिनट के लिए वैध बस स्टाप घोषित किया गया है।
लोडिंग-अनलोडिंग के लिए तय हुआ समय
सामान वाहनों की आवाजाही ग्रीष्मकाल में रात 10 से सुबह 6 बजे और शीतकाल में रात 9 से सुबह 7 बजे तक सीमित रहेगी। नियमों के उल्लंघन पर 25 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।
साइलेंस जोन और लो-स्पीड जोन
सभी अस्पतालों, स्कूलों, डीसी कार्यालय और पुलिस कार्यालय के 50 मीटर दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया गया है। ओल्ड सुकेती ब्रिज से भ्यूली ब्रिज तक का क्षेत्र लो-स्पीड जोन रहेगा ताकि शिक्षण संस्थानों के आसपास यातायात नियंत्रित गति से चले।
भारी वाहनों और ऑटो रिक्शा पर नियंत्रण
सुबह 8 से रात 10 बजे तक गांधी चौक से नामधारी सिटी सेंटर चौक, प्रताप होटल से केहनवाल चौक और टारना मंदिर क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, शहर के 30 ऑटो स्टैंडों में ऑटो की संख्या में संशोधन किया गया है। कुछ स्थानों पर ऑटो की संख्या घटाई या बढ़ाई गई है।
नागरिकों से सहयोग की अपील
जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने नागरिकों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे नई ट्रैफिक व्यवस्था का पालन करें। उन्होंने कहा कि यह कदम नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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