मंडी में चरस रखने के दोषी को 11 साल का कठोर कारावास
चरस रखने के दोषी को विशेष न्यायाधीश एक मंडी के न्यायालय ने 11 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 1.10 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर उसे दो साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

मंडी,जागरण संवाददाता। चरस रखने के दोषी को विशेष न्यायाधीश एक मंडी के न्यायालय ने 11 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 1.10 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर उसे दो साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध करने के लिए न्यायालय के समक्ष 12 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे। बकौल जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम, थाना बल्ह के निरीक्षक कमलेश कुमार 10 जून 2021 को पुलिस टीम के साथ गश्त के दौरान रोपड़ी मोड़ में मौजूद थे। उसी समय एक व्यक्ति जालपा माता मंदिर की ओर से पैदल आ रहा था। उसके हाथ में एक बैग था।
पुलिस को देखकर भाग गया व्यक्ति
पुलिस को सामने देखकर वह व्यक्ति पीछे की तरफ मुड़ा और रोपड़ी की तरफ तेज कदमों से भाग गया था। पुलिस को उस पर संदेह हुआ तो कुछ दूरी पर पकड़ लिया। व्यक्ति के बैग की तलाशी करने पर उसके पास से 1 किलो 126 ग्राम चरस बरामद हुई थी। व्यक्ति की पहचान जिला कुल्लू के लंका बेकर के शेष राम के रूप में हुई थी। इस मामले की छानबीन निरीक्षक, कमलेश कुमार तथा मुख्य आरक्षी हरीश कुमार ने की थी। जांच पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी बल्ह ने न्यायालय में दायर किया था। सरकार की ओर मामले की पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने अमल में लाई थी। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी को से 1 किलो 126 ग्राम चरस रखने के अपराध में मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत यह सजा सुनाई है।

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