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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 30, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

कुल्‍लू में दुष्‍कर्म के दो दोषियो को 20-20 साल का कठोर कारावास

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Published: Sat, 30 Jul 2016 08:03 PM (IST)Updated: Sun, 31 Jul 2016 12:11 PM (IST)

ह‍िमाचल प्रदेश में दुष्‍कर्म के मामलों में कोर्ट सख्‍त हुआ है। कोर्ट ने जहां मंडी ऐसे ही मामले में दोषी ...और पढ़ें

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कुल्लू : कुल्लू की विशेष अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले मे दो दोषियो को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश प्रेम पाल रांटा की अदालत ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। सजा का फैसला बंजार के कलियूनी के रविंद्र शर्मा उर्फ रवि तथा बीरबल निवासी घरटगाड़ के खिलाफ सुनाया गया। मामले की पैरवी कर रहे उप जिला न्यायवादी जितेद्र कुमार गोस्वामी ने कहा कि दोनों दोषियों को पोस्को एक्ट के तहत 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना भी किया गया है।

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अक्टूबर 2013 मे जब दसवीं कक्षा की एक छात्रा स्कूल जा रही थी तो इस दौरान दोनों ने छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म किया था। गोस्वामी ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय से आग्रह किया कि दोषियो की सजा को कुछ कम किया जाए। इस पर न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलो मे सजा को कम नहीं किया जा सकता।

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