छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास
मंडी में कॉलेज की एक छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। ...और पढ़ें

मंडी : कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। दोषी के जुर्माना राशि को समय पर अदा न करने पर उसे दो साल के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (दो) कृष्ण कुमार के न्यायालय ने मंडी जिला की चच्योट तहसील के शाला गांव निवासी संदीप कुमार के खिलाफ भादसं की धारा 376 के तहत दुष्कर्म का अभियोग साबित होने पर उसे उक्त कारावास की सजा का फैसला सुनाया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार पीडि़ता ने अपने परिजनो के साथ गोहर थाना मे प्राथमिकी दर्ज करवाई थी कि वह बासा कॉलेज मे बीएससी-द्वितीय वर्ष की छात्रा है। वह 25 जुलाई 2013 को कॉलेज गई हुई थी। इस दौरान दोषी ने उसे कॉलेज परिसर मे रोककर बात करनी चाही, लेकिन वह सीधे क्लास मे चली गई। इस दौरान कहासुनी मे दोषी ने पीडि़ता को क्लास मे ही थप्पड़ मार दिया। कॉलेज से छुट्टी के बाद जब पीडि़ता बस से उतरकर जंगल व नाले के रास्ते घर लौट रही थी तो संदीप ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीडि़ता ने घर पहुंचकर परिजनो को घटना बारे बताया। पीडि़ता व परिजनो की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके संदीप को हिरासत मे लेकर अदालत मे अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक कुलभूषण गौतम ने 20 गवाहो के माध्यम से दोषी पर अभियोग साबित किया।

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